शिक्षक पोस्टिंग के नाम पर पैसे की मांग करने वाला शिक्षक गिरफ्तार

बिलासपुर-वायरल आडियो में पोस्टिंग के नाम पर रकम लेकर पोस्टिंग दिलाने को लेकर दो लोगो को पुलिस ने ग्रिफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। आरोपीयों से नये चयनित शिक्षकों की सूची, घटना में प्रयुक्त मोबाईल एवं रिश्वत का नगदी 18000 रू0 किया गया जप्त।बीते दिनों शिक्षकों की मनचाही पोस्टिंग के लिए सौदा कर रहे शिक्षक का ऑडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह शहर के स्कूल में पोस्टिंग के नाम पर नब्बे हजार की मांग कर रहा था। वायरल ऑडियो के बाद पुलिस ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एफ आई आर दर्ज किया। जिसके बाद शिक्षक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है।शिक्षा विभाग ने बिलासपुर में शिक्षक पोस्टिंग के वायरल ऑडियों संबंधित समाचार को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कठोर कार्रवाई की थी। इसके तहत बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक नंदकुमार साहू को निलंबित कर दिया गया था। यह कार्रवाई संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा की गई थी। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर से आदेश जारी किया गया था। नंद कुमार साहू शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

इस मामले का एसएसपी पारुल माथुर ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थी शिक्षक निवासी ग्राम सोठी तहसील सक्ती थाना सक्ती जिला जांजगीर चौपा (छ.ग.) थाना उप0 आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह शिक्षा विभाग में व्याख्याता है। वर्ष 2019 में शिक्षा विभाग में व्यापम द्वारा शिक्षक के पद का विज्ञापन निकला था। जिसमें यह अपनी पत्नी का फार्म भरा था उक्त फार्म में यह अपने मोबाईल नंबर को संपर्क नंबर के रूप में भरा था। इसकी पत्नी शिक्षा विभाग में परीक्षा दी थी दिनांक 20/01/2022 को चयनित सूची में इसकी पत्नी का नाम था चयन सूची आने के बाद आरोपी के मोबाईल नंबर से प्रार्थी के मोबाईल नंबर में फोन आया तब इसने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं तो आरोपी बोला कि मैं नंदकुमार साहू बोल रहा हूँ उसके बाद नंदकुमार साहू ने कहा कि आपकी पत्नी की पोस्टिंग के लिए मनचाहा जगह चाहिए क्या तो प्रार्थी ने उसके बातो को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद इसे एक दिन बाद फिर से नंदकुमार साहू का फोन आया और कहा कि मैं 85000/- रूपये लेकर सेटिंग करा दूंगा मैं अभी बी ई ओ आफिस तिलक नगर में कार्यरत हूं । आपको मनचाहा जगह मिल जायेगा। उसके बाद नंद कुमार साहू द्वारा बार बार फोन से संपर्क करने पैसा देने के लिए दबाव बनाने एवं पैसा नहीं देने पर पोस्टिंग लटक जाने की धमकी देने पर ना चाहते हुए भी प्रार्थी के द्वारा नंदकुमार साहू को 52000/- रूपये नगद उसके घर बंधवापारा सरकंडा बिलासपुर में जाकर उसके हाथ में दिया। उसके बाद में अपनी पत्नी के बैंक खाता से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 33000/- रूपये ऑन लाईन भुगतान किया । नंदकुमार साहू द्वारा शिक्षक की पोस्टिंग के लिए अनुचित तरिके से रिश्वत के रूप में 85000/- रूपये प्राप्त किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध लोक सेवक होते हुए अनुचित धनलाभ प्राप्त करना पाये जाने से धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरिमा द्विवेदी के मार्गदर्शन में थाना सिविल लाईन के सहयोग से प्रकरण के आरोपी नंद कुमार साहू निवासी बंधवापारा सरकंडा की गिरफ्तारी हेतु टीम तैयार कर बंधवापारा सरकंडा रवाना होकर प्रकरण के आरोपी नंद कुमार साहू को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में बारिकी से पुछताछ किया गया जो पुछताछ पर अपने अन्य शिक्षक साथी योगेश कुमार पाण्डेय के कहने पर तथा प्रति अभ्यर्थी 5000 रू0 कमीशन के लालच में नये चयनित शिक्षकों का लिस्ट लेकर उनके मोबाईल नंम्बरों में संपर्क कर मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने का लालच देकर अभ्यर्थीयों से अवैध रूपये वसूली करना तथा उक्त वसूली की रकम को अपने साथी शिक्षक को देना बताया आरोपी नंद कुमार साहू की निशांदेही पर प्रकरण के दूसरे आरोपी शिक्षक योगेश कुमार पाण्डेय निवासी गितांजली सिटी फेस 1 सरकंडा के निवास पर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी से कडाई से पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया आरोपी योगेश कुमार पाण्डेय के कब्जे से रिश्वत से प्राप्त नगदी रकम 18000 रू0 को जप्त किया गया तथा शिक्षकों की चयन सूची का लिस्ट भी बरामद कर जप्त किया गया है। प्रकरण के आरोपीयों 1. योगेश पाण्डेय पिता स्व. अशोक कुमार पाण्डेय उम्र 37 वर्ष निवासी गीतांजली सिटि फेस 01 मकान नंबर 16/ए गली नंबर 09 थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.), 2. नंदकुमार साहू पिता घनश्याम साहू उम्र 30 वर्ष सा0 बंधवापारा सरकंडा थाना सरकंडा बिलासपुर स्थाई पता ग्राम कुम्ही थाना पाण्डातराई जिला कवर्धा छ0ग0 द्वारा लोक सेवक होते हुये भी अपने पदीय कार्य से भिन्न अनुचित अवैध धन रिश्वत के रूप में प्राप्त कर भ्रष्ट आचरण कर भ्रष्टाचार का अपराध घटित किया गया है। आरोपीयों को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 07 वर्ष 1988 के तहत विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

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