अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने पर आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार का जुर्माना…. 24 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश……

बिलासपुर–नगर निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा बिना नगर निगम से अनुमति लिए ही शहर के बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों में अपने इंस्टीट्यूट का विज्ञापन किया जा रहा था। इंस्टीट्यूट द्वारा होर्डिंग्स, बैनर,पोस्टर के माध्यम से अपने संस्था का प्रचार प्रसार किया जा रहा था।संस्था द्वारा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स बनवाकर खंभों, सार्वजनिक स्थलों के साथ सरकारी संपत्तियों का उपयोग विज्ञापन के लिए जा रहा था। आचार्य इंस्टीट्यूट को भेजे नोटिस में निगम ने कहा है की आपके द्वारा नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहों, पेड़-पोधों एवं शासकीय संपत्तियों में बिना नगर निगम के अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स विज्ञापन बोर्ड फलैक्स बैनर लगाकर विज्ञापन कार्य किया जा रहा है, जो कि विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) आदर्श उपविधि 2012 का सरासर उल्लंघन है तथा शासकीय सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया गया है।आपके द्वारा बिलासपुर शहर के शासकीय सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाये गये समस्त अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स विज्ञापन बोर्ड फलैक्स बैनर को नगर निगम द्वारा अपने संसाधन श्रमिकों के माध्यम से हटाया गया है जिसके लिए आपके उपर रूपये 50000/- (पचास हजार) की जुर्माना राशी लगायी जाती है एवं आपको चेतावनी दी जाती है कि आपके द्वारा इस प्रकार का कृत्य भविष्य में न किया जावे।अतः आपको सूचित किया जाता है कि 24 घण्टे के अंदर उपरोक्त जुर्माना राशि निगम कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरूद्ध विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) आदर्श उपविधि 2012 एवं नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में निहित धाराओं के तहत आपके संस्थान/कार्य क्षेत्र को सील करने एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जावेगी।

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