विवेक शर्मा होंगे छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता…..

रायपुर/बिलासपुर–छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव कर दिया है। विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बिलासपुर हाई कोर्ट में राज्य का पक्ष मजबूती से रखने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा को अब छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता (Advocate General) के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

प्रमुख सचिव सुषमा सावंत द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए की गई है। राज्यपाल ने इस संवैधानिक प्रावधान के तहत विवेक शर्मा को राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है।

पूर्व महाधिवक्ता का इस्तीफ़ा स्वीकार

सरकार ने यह नियुक्ति पूर्व महाधिवक्ता **प्रफुल्ल एन. भारत** का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद की है। प्रफुल्ल भारत के पद छोड़ने के साथ ही नए महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया गया, ताकि हाई कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व प्रभावित न हो।

हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका

महाधिवक्ता वह संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं जो राज्य शासन की ओर से हाई कोर्ट में दायर या लंबित मामलों में पक्ष रखते हैं। यह पद सिर्फ कानूनी प्रस्तुतिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार को विभिन्न जटिल मामलों में विधिक सलाह देना भी महाधिवक्ता की जिम्मेदारी होती है। राज्य स्तर पर यह पद सर्वोच्च कानूनी प्रतिनिधि का माना जाता है।

महाधिवक्ता कार्यालय का वर्तमान ढांचा

छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता कार्यालय एक बड़े टीम ढांचे के साथ काम करता है। वर्तमान व्यवस्था में….

6 अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional AG)
7 डिप्टी एडवोकेट जनरल (Deputy AG)
12 सरकारी अधिवक्ता (Government Advocate)11 डिप्टी सरकारी अधिवक्ता
और लगभग 100 पैनल वकील…..

राज्य शासन की ओर से विभिन्न मामलों की पैरवी कर रहे हैं। नए महाधिवक्ता के कार्यभार संभालने के बाद इस टीम के साथ समन्वय और कानूनी रणनीति को और प्रभावी बनाने की उम्मीद की जा रही है।

विवेक शर्मा की नियुक्ति को विधिक कार्यक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य के खिलाफ और राज्य की ओर से दायर अनेक संवेदनशील और नीति-निर्माण से जुड़े मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं।

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