खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के कुल 98 मामले दर्ज

बिलासपुर–कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला बिलासपुर में खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, एवं परिवहन विभाग के टास्क फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा सतत निरीक्षण करते हुए माह फरवरी 2024 में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए कुल 98 मामले दर्ज किए गए।

संयुक्त टीम एवं खनिज अमला द्वारा अवैध खनिज परिवहन करते पाए जाने पर रेत के 53, चूनापत्थर के 12, मुरूम के 06 एवं कोयला के 02 प्रकरणों सहित कुल 73 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 52 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अवैध परिवहनकर्ताओं से अर्थदण्ड राशि रू. 11,98,322 / जमा कराया गया है। शेष 21 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

अवैध खनिज उत्खनन करते पाए जाने पर रेत के 14 एवं मुरूम के 05 प्रकरणों सहित कुल 19 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसका निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि रु. 12,35,976 / जमा कराया गया है। इसी प्रकार अवैध खनिज भण्डारण करते पाए जाने पर रेत के 06 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 03 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि रू. 2,54,400 / जमा कराया गया है। शेष 03 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

माह फरवरी में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के कुल 98 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 74 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि रु. 26,88,698 / जमा कराया गया है।

इसके अलावा कलेक्टर महोदय के निर्देश पर माह फरवरी में पर्यावरण विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं परिवहन विभाग के संयुक्त टीम द्वारा जांच के दौरान पर्यावरण शर्तों का पालन नहीं करने पर पर्यावरण विभाग तथा भू-राजस्व जमा नहीं करने पर राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 25 केशर / खदान संचालकों तथा 08 कोल डिपो संचालको को नोटिस जारी किया गया है तथा कच्चे माल एवं उत्पाद यथा

कोल, गिट्टी एवं फ्लाईएश, स्लैग आदि का परिवहन कर रहे बिना तारपोलिंग से ढके वाहनों के परिवहन करने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है।

खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, एवं परिवहन विभाग के टास्क फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा सतत निरीक्षण कर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यवाही कर रही है तथा आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

Related Articles

Back to top button