भवन नियमितीकरण-नोटिस के बाद भी आवेदन नहीं करने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई,सहायक राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेकर कमिश्नर ने दिए निर्देश, लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई,नियमितीकरण नहीं कराने वाले तीन दुकान सील

बिलासपुर- शासन द्वारा अनाधिकृत भवन निर्माण को नियमित करने के लिए भवन नियमितीकरण योजना लाया गया है,उसके बावजूद अवैध भवन निर्माण करने वाले भवन मालिक रूचि नहीं ले रहे हैं नोटिस देने के बाद भी नियमितीकरण के लिए आवेदन,देने से आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे निर्माण के खिलाफ निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने सीधे कार्रवाई के निर्देश दिए है।

आज शुक्रवार को विकास भवन के दृष्टी सभाकक्ष में नगर निगम के सभी 70 सहायक राजस्व निरीक्षकों की बैठक बुलाई गई थी। जिसमें निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने कहा की अनाधिकृत और अनियमित भवन मालिकों को नोटिस देकर सात दिन के भीतर आवेदन देने का समय दिया जा रहा है,उसके बावजूद आवेदन नहीं करने पर सीलबंदी की कार्रवाई करें। बैठक में निगम कमिश्नर ने सहायक राजस्व निरीक्षकों के नियमितीकरण योजना के कार्यों का भी आकलन किया,इस दौरान उन्होंने सहायक राजस्व निराक्षकों को भी कार्य में उदासीनता बरतने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। बैठक में निगम कमिश्नर ने राजस्व वसूली के कार्यों की भी समीक्षा की।

तीन दुकानें सील

तेलीपारा रोड में स्थित कांप्लेक्स में अनाधिकृत भवन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन दुकानों को सील किया गया।

नए वित्तीय वर्ष में शुल्क में होगी वृद्धि

भवन अनुज्ञा शुल्क में हर साल की तरह नए वित्तीय वर्ष में दस प्रतिशत वृद्धि के साथ शुल्क अदा करना होगा,31 मार्च तक आवेदन करने पर चालू वित्तीय वर्ष के दर पर ही शुल्क लिया जाएगा। नगर पालिक निगम ने अपील करते हुए कहा है की अतिरिक्त वित्तीय भार से बचने के लिए 31 मार्च तक आवेदन करें।

नर्सिंग होम संचालकों से भी अपील

विकास भवन के दृष्टी सभाकक्ष में आज शहर के निजी नर्सिंग होम संचालकों की बैठक लेकर निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना मितान के संदर्भ में अपील किया की,जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए हितग्राहियों को मितान योजना के संदर्भ में जानकारी देकर उन्हें मितान के ज़रिए प्रमाण-पत्र बनवाने प्रेरित करें ताकि जानकारी के अभाव में नागरिकों को असुविधा ना हों। बैठक में निगम कमिश्नर ने भवन नियमितीकरण के लिए भी नर्सिंग होम संचालकों से कहा की अगर किसी का निर्माण अनाधिकृत रूप से किया गया है तो उसे नियमितीकरण कराने आवेदन करें।

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