कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश आगामी आदेश तक धारा 144 लागू
बिलासपुर में कोरोना मामले ने फिर जिले में अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बिलासपुर कलेक्टर ने जिले में गुरुवार से आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।
कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धारा 144 लगाया है। इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी।
इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट में डायनिंग का संचालन नही होगा, यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारेन्टीन में रहना होगा। जिले में होली मिलन या अन्य समारोह का आयोजन नहीं होगा। होली को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत सार्वजनिक होली मिलन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के मुताबिक होली पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही सभी पर्यटन स्थलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खेलकूद मेला समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र और अन्य सामाजिक समारोहों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधीन दण्ड के तहत कार्यवाही की जाएगी।