
हाईवे पर रील बनाने वालों पर एफआईआर……वाहन जब्त….. गिरफ्तारी की तैयारी…..
बिलासपुर। बिलासपुर-रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रील बनाने के लिए सड़क अवरुद्ध करने वाले युवकों के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सकरी क्षेत्र अंतर्गत वेदांश शर्मा और उसके साथियों ने हाईवे पर गाड़ियों का काफिला खड़ा कर वीडियो शूट किया, जिससे यातायात बाधित हुआ और आमजन को भारी परेशानी हुई।
रील के लिए हाईवे जाम, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
रायपुर रोड स्थित टोयोटा शोरूम से नई फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने के बाद युवकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगाकर रील शूट की। बाकायदा फोटोग्राफर और ड्रोन कैमरा बुलाकर वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया। यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर युवकों की आलोचना शुरू हो गई। शुरू में पुलिस ने केवल जुर्माना लगाकर खानापूर्ति की, जिससे सवाल उठने लगे।
चीफ जस्टिस हुए नाराज, पूछा– गाड़ियां जब्त क्यों नहीं की गईं?
हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने पुलिस की लचर कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि जब अन्य मामलों में गाड़ियां जब्त की जाती हैं और सख्त धाराएं लगाई जाती हैं, तो इस मामले में सिर्फ चालान क्यों? कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
एफआईआरदर्ज, वाहन जब्त, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद थाना सकरी में अपराध क्रमांक 495/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126(2) (सार्वजनिक मार्ग को बाधित करना), 285 (लापरवाहीपूर्ण कृत्य), और 3(5) (सरकारी कार्य में बाधा) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण में शामिल सभी वाहन जब्त कर लिए गए हैं और वेदांश शर्मा समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है।
एसएसपी रजनेश सिंह ने की अपील
बिलासपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के चक्कर में ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे कानून व्यवस्था बाधित हो। ऐसे मामलों में अब कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बिंदु:
* हाईवे पर रील बनाने वालों पर एफआईआर
* शुरू में सिर्फ चालान, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद गंभीर धाराओं में केस
* गाड़ियां जब्त, गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी