अवैध रूप से रखे खाली और भरे गैस सिलेंडर पर खाद्य विभाग की छापेमारी…..
बिलासपुर–गुरुवार को खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी एवं व्यावसायिक उपयोग संबंधी एवं अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत मिलने पर चार सदस्यीय टीम ने अवैध रूप से रखे गैस सिलेंडर को जप्त किया।
खाद्य विभाग के सहा० खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, अजय मौर्य, एवं खाद्य निरीक्षकगण वर्षा सिंह, मंगेश कांत द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की सूचना मिलने पर मंगला क्षेत्र पहुंचे जहां जाँच के दौरान महामाया पार्क कॉलोनी मंगला में शारदा गैस एजेंसी के अनधिकृत कांउटर में रखे गये 18 नग खाली इण्डेन कम्पनी का 14.2 कि०ग्रा० घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 12 नग भरा सील पैक 14.2 कि०ग्रा० घरेलु गैस सिलेण्डर पाया गया। जिसकी पुष्टि शारदा गैस एजेंसी के कर्मचारी लव यादव के द्वारा की गई। उक्त स्थान में गैस सिलेण्डरों के भण्डारण किये जाने के संबंध में ऑयल कम्पनी के अधिकारी से जानकारी लिए जाने पर उनके द्वारा किसी प्रकार के अन्य कांउटर प्रारंभ किये जाने को नियम विरूद्ध बताया गया। लव यादव द्वारा शारदा गैस एजेंसी का जारी आई०डी० कार्ड मौके पर प्रस्तुत किया गया तथा उक्त स्थान पर गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होना बताया गया। अतः नियम विरुद्ध भण्डारण पाये जाने के कारण घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग की आशंका के आधार पर उपरोक्तानुसार सभी सिलेण्डरों को घरेलू गैस (प्रदाय वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण जप्त किया गया। उक्त अनियमितता के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जावेगी।