
हत्या की नियत से बलवा करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बिलासपुर–बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या करने के नियत से एक राय होकर बलवा कारित कर मारपीट करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को रिपोर्ट के 12 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है।वही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर जप्त किया।
सरकंडा पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अवधराम यादव पिता पुसउराम यादव उम्र 48 वर्ष निवासी ईमलीभाठा सरकण्डा का दिनांक 23.05.2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रात्रि करीब 12.00 बजे घर के बाहर लड़ाई झगड़ा का आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि इसके लड़के जागेश , अजय एवं उसके दोस्त अमित भगत व अन्य के साथ आकाश मिरी, गोलू मिरी, रघु, सोनू सूर्यवंशी, बबलू धुरी, रवि यादव एवं अन्य लाठी डंडा, टंगिया, ईंट, पत्थर से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तब वह अपने पत्नि के साथ बीच बचाव करने आये तो इनके साथ भी मारपीट किये हैं, मारपीट करने से मुझे, मेरी पत्नि एवं मेरे लड़के जागेश यादव, अजय यादव तथा लड़के का दोस्त अमित भगत को चोंट आया है, जिन्हे सिम्स अस्ताल में भर्ती किये हैं। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुये तत्काल घटना की सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भा.पु. से.) को दिया गया। जिनके द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किये जिसके परिपालन में अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा पूजा कुमार के मार्ग दर्शन एवं दिशा निर्देश अनुसार आरोपियों के धरपकड़ हेतु थाना प्रभारी निरी. फैजुल होदा शाह के हमराह टीम तैयार कर आरोपियों की पतासाजी की गई।जिन्हे पृथक-पृथक स्थानों से दिनांक 24.05.2023 को पकड़कर पूछताछ किया गया।पुलिस ने इस मामले में आरोपी 01. आकाश मिरी उर्फ छोटू पिता स्व. रामचरण उम्र 29 वर्ष।02. गोलू उर्फ अजय मिरी पिता स्व. रामचरण उम्र 32 वर्ष ।
03. रघु श्रीवास उर्फ छोटू पिता राजेन्द्र श्रीवास उम्र 29 वर्ष ।04. सोनू सूर्यवंशी उर्फ सूरज पिता ईश्वर सूर्यवंशी उम्र 25 वर्ष ।05. बबलू उर्फ सनत धुरी पिता द्वारिका धुरी उम्र 25 वर्ष ।06. रवि यादव पिता सुरेश यादव उम्र 26 वर्ष ।
सभी निवासी ईमलीभाठा बंधवापारा सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के जो घटना कारित स्वीकार किये। जिनके मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त डंडा, टांगी जप्त कर घायलों के डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 भादवि जोड़ा गया एवम विधिवत् आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. फैजुल होदा शाह, सउनि रमेश ध्रुव, प्र. आर. प्रमोद सिंह आरक्षक राहुल सिंह, मिथलेश सोनी, सोनू पाल, विवेक राय का विशेष योगदान रहा।