राज्य सूचना आयोग के आयुक्त नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई उच्चन्यायलय ने शासन और आयुक्तों से मांगा जबाब

बिलासपुर-छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और दोनों आयुक्तों को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब तलब किया है। जवाब आने के तुरंत बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में दो नए आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। इस नियुक्ति के लिए सैकड़ों आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किया था,जिसमें दो पत्रकारों को आयुक्त बनाया गया। आवेदकों में से ही एक याचिकाकर्ता डीके सोनी ने हाईकोर्ट में दोनों आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश है कि नियुक्ति के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों की आयुक्त के लिए नियुक्ति की जायेगी जिन्हें सामाज में अधिकांश लोग पहचानते हों। याचिकाकर्ता डीके सोनी ने कहा है कि दोनों आयुक्तों ने नियुक्ति के दौरान आवश्यक जानकारी नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने दोनों की नियुक्ति को निरस्त किये जाने की मांग की है। आज जस्टिस पी.सेम.कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन और दोनों आयुक्तों को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब तलब किया है।

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