तीन प्रिंटर्स को ब्लैक लिस्टेड करने के पाठ्य पुस्तक निगम के आदेश को हाइकोर्ट ने किया निरस्त

बिलासपुर-अनियमितता के आरोप में तीन प्रिंटर्स कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश को हाइकोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने निगम द्वारा कम्पनियों को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश को निरस्त कर दिया हैं। टेक्नो प्रिंटर्स, राम राजा प्रिंटर्स एवम प्रगति प्रिंटर्स पाठ्य पुस्तक निगम में काम करती थी.. जिनके खिलाफ निगम को अनियमितता व गड़बड़ी को शिकायत मिली थी।

इसी आधार पर तीनों कम्पनियों को 2 जनवरी 2021 को आदेश जारी करते हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। जिसके खिलाफ तीनो कम्पनियों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उनका पक्ष सुने बगैर ही उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया जो कि असंवैधानिक हैं।हाइकोर्ट ने निगम व याचिकाकर्ताओ की दलील सुनी, मामले में जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच में 1 दिसम्बर 2021 को अंतिम सुनवाई हुई जिसके बाद फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। आज याचिकाकर्ताओ के पक्ष में आदेश पारित करते हुए प्रिंटर्स को ब्लैक लिस्टेड करने के 2 जनवरी 21 के आदेश को असंवैधानिक व अनुचित करार दिया। मामले की याचिका हाइकोर्ट में लंबित रहने के दौरान शारदा ऑफसेट प्रिंटिंग कम्पनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाइकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक मामले में अंतरिम राहत की मांग की थी.. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश के खिलाफ शारदा ऑफसेट कम्पनी को अंतरिम राहत प्रदान की थी। इसी आधार पर अन्य कम्पनियों ने भी हाइकोर्ट से अंतरिम राहत मांगी थी।जिसके बाद हाइकोर्ट से कम्पनियों को अंतरिम राहत मिल सकी थी।

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