जातीं प्रमाण पत्र के निरस्त किए जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर-बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र के निरस्त किए जाने पर रोक लगा दी है। जानकारी दें कि
याचिकाकर्ता अनील प्रजापति ने खुद के ओबीसी जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए यह प्रश्न उठाया गया की बिना हाई पावर कमेटी को भेजे जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना अनुचित है।
यह जाति प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के पिता के छत्तीसगढ राज्य के गठन स्वरूप राज्य कैडर चुनने के कारण प्राप्त हुआ है, और बिना उचित सुनवाई के केवल नोटिस के आधार पर रद्द करना अवैधानिक है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने आज याचिकाकर्ता को राहत देते हुए आगामी सुनवाई तक जाति प्रमाणपत्र को निरस्त करने का निर्देश दिया है । मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद रखी गई है ।