नाबालिक लडकी के अपहरण एवं हत्या के मामले मे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा….तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी की सम्पूर्ण कार्रवाई से मिली सफलता…..

बिलासपुर–नाबालिक लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस की सम्पूर्ण कार्रवाई से घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को सक्ती न्यायलय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच और विवेचना पर जोर देकर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र कर अपनी जांच को और मजबूत बनाया।आपको बताते चले कि दिनांक 02.03.2022 को थाना जैजैपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.02.2022 के दरम्यानी रात नाबालिक लडकी को कोई बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।

कि रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया कायमी के तुरंत बाद जैजैपुर पुलिस द्वारा ग्राम चोरभटठी के घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण एवं गवाहो का पूछताछ कथन लिया गया। दिनांक 03.03.2022 को अपहृता का शव ग्राम चोरभटठी के डबरी तालाब में मिलने से मर्ग कमांक 06/2022 धारा 174 जाफौ. कायम कर जांच पंचनामा कार्रवाई में लिया गया। बाद शव के पंचनामा कार्रवाई में कार्यपालिक दण्डाधिकारी जैजैपुर लक्ष्मीकांत कोरी एवं चंद्रशीला जायसवाल उपस्थित रहे। अपहृता का शव तीन डॉक्टरो की टीम के द्वारा पुलिस व कार्यपालिक दण्डाधिकारी की मौजूदगी में विडियोंग्राफी के साथ पी. एम. कराया गया। डॉक्टर साहब से शार्ट पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा पी.एम. रिपोर्ट में मृत्यु की प्रवृत्ति हत्या होना लेख करने से प्रकरण में धारा 302 भादवि जोडकर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण में विवेचना दौरान ग्राम चोरभटठी एवं अन्य ग्राम तथा परिजनो से लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही जवाहर चंद्रा पिता समारू राम चंद्रा साकिन चोरभटठी थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) का नाम आने से हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने कथन बताया कि वह गांव की नाबालिक लडकी के साथ प्रेम प्रसंग में था जिसकी सूचनादोनो के परिजन तथा गांव में फैल गई थी।

दिनांक 28.02.2022 को लडकी से मिलकर हत्या करने की साजिश कर तुम सुसाईड नोट लिखकर लाना हम दोनो भागकर आत्महत्या करेंगे कहकर लडकी से सुसाईड नोट लिखा लिया था। दिनांक 28.02.2022 के रात्रि करीबन 01.00 बजे अपहृता को घर के बाडी से भगाकर अपने मोटर साइकिल में बैठाकर डबरी तालाब चोरभटठी के पास ले गया जहां उसके साथ तालाब किनारे जमीन पर पटक कर जबरदस्ती बलात्कार किया। भगाकर शादी करो कि जिद करने व नही मानने से तथा उसके द्वारा रिपोर्ट कर देने की धमकी देने पर फसा न दे नाबालिक लडकी है फंस जाउंगा कहकर डर से उसके सीने में चढ़ कर अपने हाथ से उसके गला को दबा कर हत्या कर दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतिका द्वारा लिखे गये सुसाइड नोट को उसके लेगिंस के जेब में रख कर मृतिका के शव को डबरी तालाब में फेक दिया आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 05.03.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया था प्रकरण की विचारण कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश बी आर साहु पाकसो ऐक्ट जिला सक्ति द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना थाना जैजैपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल सतपथी द्वारा किया गया था एवं प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक राकेश महंत द्वारा किया गया था ।
उक्त कार्रवाई पर जिला बिलासपुर में पदस्थ निरीक्षक गोपाल सतपथी का पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने सराहना की

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