सुरक्षित यातायात के मद्देनजर निगम क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए समय सीमा व मार्ग निर्धारित
बिलासपुर–बिलासपुर शहर में बढ़ते यातायात के दबाव और प्रदूषण के साथ साथ सुरक्षित यातायात को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों के शहरी क्षेत्र में आवाजाही को लेकर समय सीमा और उनके मार्ग का निर्धारण किया गया है।इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था।
उसी परिपेक्ष्य में जिला कलेक्टर के द्वारा आदेश निकाला गया है।जिसमे सभी वाहनों के लिए समय और उनके मार्ग का चयन किया गया।
इस आदेश के तहत इन नियमों का पालन करना होगा है।पालन नहीं करने वाले के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई यातायात पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
इस आदेश में आवश्यक वस्तु और एंबुलेंस फायर बिग्रेड वाहनों के लिए छूट दी गई है।तो वही भारी वाहनों के लिए उनके मार्ग का निर्धारण कर शहर के बाहर बाहर बायपास से आवाजाही के लिए आदेश दिया गया।