केन्द्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

बिलासपुर –जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री अषोक कुमार साहू के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव राकेश सिंह सोरी ने शुक्रवार को केन्द्रीय जेल बिलासपुर छ0ग0 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर में बंदियों को बताया गया कि जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके अधिवक्ता से मुलाकात करने एवं कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त बंदियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्ली बार्गेनिंग, निःशुल्क विधिक सहायता, विचारण तथा अपील की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

यह भी बताया गया कि यदि कोई बंदी अपने प्रकरण की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करना चाहता है तो इस संबंध में जेल में बनाये गए लीगल एड क्लीनिक अथवा जेल अधिकारियों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तत्काल संबंधित बंदी के प्रकरण में निः शुल्क विधिक सहायता के तहत पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इस अवसर पर श्री रॉय सहायक जेल अधीक्षक, श्री देव प्रसाद रात्रे पैनल अधिवक्ता तथा हरीश वरगाह पैरा लीगल वालेंटीयर उपस्थित थे।

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