दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ कर उपद्रव मचाने वाले दो अपचारी और एक दर्जन से अधिक आरोपियों की पुलिस ने की गिरिफ्तारी
बिलासपुर–बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदर बाजार करोना चौक में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब दुर्गा विसर्जन के लिए आई दो दुर्गा समितियों के बीच में जमकर मारपीट और पत्थर बाजी के साथ साथ गाड़ी में तोड़फोड़ कर दुर्गा प्रतिमा को भी क्षति पहुंचाया गया।इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था और कानून की खुले आम सड़को में कैसे अपराधी तत्वों ने धज्जियां उड़ाई इसकी पुष्टि वीडियो सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया।पुलिस की नाकामी और कार्य की निष्क्रियता के कारण बीच सड़क में जो बवाल हुआ और इस बवाल के बाद पूरे इलाके के लोगो के मन में एक खौफ देखने को मिला,शायद ही ऐसा खौफनाक मंजर लोगो ने सोचा भी नही था।इस घटना के बाद पुलिस अपनी छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए विशेष धरपकड़ अभियान चलाकर कुल 14 आरोपियों को हिरासत में लिया है।जिसमे दो अपचारी बालक भी शामिल है।वही पुलिस और आरोपियों की पता साजी में जुटी हुई है।कोतवाली पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 07.10.2022 को दुर्गा विसर्जन के दौरान सुबह लगभग 4.30 बजे रिवर व्यू से सिम्स के रास्ते होते हुए चिंगराजपारा सरकण्डा के दुर्गा समिति ’’माँ आदर्श दुर्गोत्सव समिति रपटा चौक’’ एवं देवकीनंदन चौक से ’’कुदुदण्ड शिव दुर्गोत्सव समिति’’ नवीन तिवारी के नेतृत्व में सिम्स चैक पहुंची। सिम्स चैक में आगे बढने की बात को लेकर चिंगराजपारा दुर्गाउत्सव समिति के सदस्यो द्वारा विवाद शुरू किया गया। नवीन तिवारी व उनके साथियो के द्वारा संरकण्डा दुर्गोत्सव समिति के लोगो व उनकी गाडियो पर पथराव किया गया जिससे उनकी गाडी क्षतिगस्त हो गई एवं दुर्गा समिति के सदस्यो को चोट आई। इसके उपरांत दोनो समिति के सदस्य अपने-अपने प्रतिमाओ को लेकर विसर्जन हेतु गोल बाजार कि ओर आगे बढ गए। सुबह करीबन 6.00 बजे करोना चैक के पास कुदुदण्ड समिति के सदस्यो एवं उनकी गाडियो पर सरकण्डा क्षेत्र के लोगो के द्वारा उनकी गाडियो पर लाठी डण्डा व पत्थर से तोडफोड किया गया एवं समिति के लोगो को चोट पहुंचाया गया। घटना उपरांत दोनो दुर्गाउत्सव समिति के सदस्यो के द्वारा थाना सिटी कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र 390/2022 धारा 294, 323, 506, 427, 147, 307 भादवि एवं अपराध क्रमांक 391/2022 धारा 294, 323, 506, 427, 147, 307 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
उक्त प्रकरण में उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मारूल माथुर द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी भारती मरकाम के नेतृत्व में सिटी कोतवाली पुलिस स्टाफ एवं ए.सी.सी.यू प्रभारी हरविंदर सिंह एवं उनकी टीम द्वारा प्रकरण में दोनो पक्षो के कुल 14 आरोपियो 01. शैलेष कश्यप पिता राजू कश्यप उम्र 28 वर्ष साकिन रपटा चैक चांटीडीह थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर।
02. पप्पू कौशिक तिपा शिव कुमार कौशिक उम्र 28 वर्ष साकिन रपटा चैक चांटीडीह थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर।
03. बिट्टू उर्फ सूरज यादव पिता स्व. संतोष यादव उम्र 24 वर्ष साकिन रपटा चैक चांटीडीह थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर।
04. दीपक साहू पिता रतन साहू उम्र 22 वर्ष साकिन रपटा चैक के पास चांटीडीह थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर।
05. नितेश कश्यप पिता योगेश कश्यप उम्र 28 वर्ष साकिन रपटा चैक के पास चांटीडीह थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर।
06. देव भद्रराजा पिता सुरेश भद्रराज उम्र 23 वर्ष निवासी रपटा चैक के पास थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर।
07. अनिकेत यादव पिता श्रवण यादव उम्र 26 वर्ष साकिन शिव चैक कुदुदण्ड थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर।
08. अनुराग उर्फ बजरंग यादव पिता श्रवण यादव उम्र 28 वष्र साकिन शिव चैक कुदुदण्ड थाना सिविल जिला बिलासपुर।
09. नीरज जायसवाल पिता सुरेश जायसवाल उम्र 18 वर्ष साकिन कुदुदण्ड शिव चैक के पास थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर
10. सुभम द्विवेदी पिता अवधेश द्विवेदी उम्र 19 वर्ष साकिन शिव चैक के पास कुदुदण्ड थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर।
11. राहुल राजपूत पित रोहित राजपूत उम्र 20 वर्ष साकिन माता चैरा शिव चैक के पास कुदुदण्ड थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर।
12. हिमांशु राई पिता दीपक राई उम्र 27 वर्ष साकिन अशोक नगर सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर,को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से 02 आरोपी नाबालिक है। प्रकरण में अन्य आरोपियो की पता तलाश जारी है।
आर्म्स एक्ट की धारा छूटी
बिलासपुर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों की धरपकड़ का अभियान चलाया और उसमे एक दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरिफ्तारी करने में सफलता पा ली।लेकिन जल्द बाजी में पुलिस ने इन आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद करना और जप्त करना भूल गई।यह भूल यही तक नही रही लिखा पढ़ी में इसका कही कोई उल्लेख भी नही किया गया।और आर्म्स एक्ट के तहत धारा नही जोड़ी गई।
इस मामले में कोतवाली सीएसपी से जब हमने पूछा तो उनको तलवार लहराने वाला युवक की जानकारी नहीं होने की बात कही।जबकि आप देख सकते है की वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कैसे एक युवक बीच सड़क में तलवार को लहराते हुए दुर्गा प्रतिमा वाली गाड़ी में ताबड़तोड़ वार कर रहा है।