वाहन चालकों की हड़ताल को लेकर प्रशासन ने ली ट्रक-बस एसोसिएशन की बैठक

बिलासपुर–मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में संशोधन का विरोध कर हड़ताल कर रहे वाहन चालकों को लेकर पुलिस एवं जिला प्रशासन ने स्थानीय ट्रक-बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बिलासा गुड़ी सभाकक्ष में ली। अधिकारियों ने बैठक में एक्ट के संबंध में सही जानकारी देते हुए ड्राईवरों को हड़ताल पर न जाने की समझाईश दी है।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा ने पदाधिकारियों से कहा कि ट्रक एवं बस मालिक अपने ड्रायवरों को टोल प्लाजा में अनावश्यक व्यवधान एवं अनावश्यक रूप से ट्रक खड़ा करने से मना करें। उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग में जाम न करने की हिदायत दें। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। वाहन चालकों का नम्बर उनके वाहन पर लिखने के भी सुझाव दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने की सूचना मिलने पर तत्काल प्रशासन को अवगत कराने कहा। इसके साथ ही प्रशासन के सहयोग से मौके पर जाकर तत्काल जाम हटाने एवं आवश्यक सहयोग करेंगे। हिट एंड रन मामले में आए नए कानून की जानकारी वाहन मालिक संगठन अपने-अपने ड्रायवरों को अनिवार्य रूप से देंगे। यह कानून सभी प्रकार के वाहन जैसे कार, ट्रक, जीप, मोटर सायकल के चालकों पर लागू होगा। दुर्घटना हो जाने की स्थिति में वाहन चालक स्वयं नजदीक के थाने में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से देंगे। जिससे दुर्घटना से आहत व्यक्ति की जान बचाई जा सके।
इसके साथ ही हड़ताल को लेकर व्हाट्सअप में भ्रामक जानकारी फैलाने के संबंध में भी बात की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 1 तारीख को वाहन चालकों द्वारा टोल प्लाजा भोजपुरी रायपुर रोड और टोल प्लाजा लिम्हा अम्बिकापुर रोड में वाहन खड़ी कर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरूद्ध किया गया, जिससे आमलोगों को आवागमन में परेशानी हुई और हड़ताल की स्थिति निर्मित हुई। बैठक में एडीएम आरए कुरूवंशी, संयुक्त कलेक्टर एसएस दुबे, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनुभव शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा) सूरज साहू, हरिओम द्विवेदी, तहसीलदार बिलासपुर अतुल वैष्णव, यातायात (डीएसपी) श्री संजय साहू सहित अधिकारी-कर्मचारी एवं ट्रक और बस संचालकों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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