किसान से 50 लाख की ठगी को अंजाम वाले जमीन दलाल बेटे व मां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज,अब भी फरार, तलाश में जुटी पुलिस

रायपुर–राजधानी रायपुर में किसान से 50 लाख रुपयों की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले जमीन दलाल बेटे व मां की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी किरणदेवी अग्रवाल व दीपक अग्रवाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर छापामारी करते हुए उनकी तलाश कर रही है।

मामला गुढियारी थाना इलाके का है जहां पीड़ित किसान स्वपन कुमार शाहा ने नया तालाब गुढियारी निवासी किरण देवी अग्रवाल और उसके पुत्र जमीन दलाल दीपक अग्रवाल पिता रामभगत अग्रवाल के खिलाफ चार सौ बीसी का अपराध दर्ज करवाया था। स्वपन ने पुलिस को बताया की जमीन खरीदी बिक्री का काम करने वाले पूर्व परिचित मुश्ताक अहमद व अशोक साहू ने चार सौ बीस किरण देवी अग्रवाल व उसके पुत्र दीपक अग्रवाल से उनका परिचय करवाया था, मां–बेटे ने कोटा स्थित दूसरे की भूमि को अपना बताकर 1.40 करोड़ रुपए में सौदा तय कर जमीन के फर्जी एवं कुत्राचित दस्तावेज दिखाकर भरोसे में लेकर किसान से 50 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इसके बाद आरोपी मां बेटे ने ना ही जमीन की रजिस्ट्री की, और ना ही किसान का पैसा वापस किया,उल्टा रौब झाड़ते हुए झूठे केस में फसाने की धमकी दी।

जब किसान मौके पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। कब्जाधारी अरुण दत्ता ने बताया की न्यायालय द्वारा 2013 में ही बैनामा रजिस्ट्री को अवैध एवं शून्य घोषित किया जा चुका है। उसके बाद भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसान को बेवकूफ बना अंधेरे में रखकर किरण देवी अग्रवाल व उसके पुत्र दीपक अग्रवाल ने 50 लाख रुपयों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों ही आरोपी फरार है,पुलिस टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई है।

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