शहर के अनियमित नौ दुकानों को निगम ने किया सील,नोटिस के बावजूद नहीं ले रहे थे रूचि निगम कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई,आगे भी अनियमित निर्माण के खिलाफ चलेगी कार्रवाई

बिलासपुर- नोटिस के बावजूद अनाधिकृत रूप से किए गए अपने निर्माण को नियमित नहीं कराने वाले मंगला क्षेत्र के सात और राजकिशोर नगर के दो दुकानों को नगर निगम द्वारा सील कर दिया गया है। निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत के निर्देश पर कार्रवाई की गई है।

नियमितीकरण के लिए बार बार अपील करने और नोटिस देने के बावजूद लोग रूचि नहीं ले रहे है,ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य शासन द्वारा राज्य में अनाधिकृत रूप से निर्माण हुए भवनों के नियमितिकरण के लिए नागरिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भवन नियमितिकरण योजना लाया गया है। जिसके तहत बिलासपुर शहर में स्थित अनाधिकृत एवं अवैध निर्माण को नियमितिकरण के लिए शहर के अनियमित भवन मालिकों से निगम द्वारा लगातार अपील की जा रही है।

इसके लिए नियमितिकरण योजना के लाभ के लिए अपील के बाद भी रूचि नहीं दिखेने वालों को नोटिस देते हुए समय प्रदान किया गया था। समय अवधि बीत जाने के बाद भी नियमितीकरण के लिए कोई पहल नहीं करने वालों के खिलाफ निगम कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दिया गया है।

जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें मंगला क्षेत्र के मारूति मेडिकल स्टोर,अन्नापूर्णा अनाज भंडार,मेलन सुपर बाजार,आरएल सुपर बाजार,ज्ञानदीप स्टेशनरी,प्रांजल डेंटल क्लिनिक और राजकिशोर नगर के एक फर्नीचर दुकान और एक गोदाम को सील किया गया है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में शहर के ऐसे सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनका निर्माण अवैध है और उनके द्वारा नियमितिकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है।

इसके लिए निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने सभी जोन कमिश्नर, अभियंताओं और राजस्व निरीक्षक को अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण का निरीक्षण कर नियमितीकरण के लिए अपील करने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है।

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