
हत्या के आरोपी को सत्र न्यायालय जांजगीर का ऐतिहासिक फैसला…. बलौदा थाना के तत्कालिक थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी की विवेचना से हत्या के आरोपी को चार बार उम्र कैद की सजा……उत्कृष्ट विवेचना पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने की सराहना…..
बिलासपुर–पिछले साल जांजगीर जिले के बलौदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवरी में चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी और तीन बच्चियों की निर्ममता से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़कर गिरफ्तार किया था।जहां इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जिला सत्र न्यायालय से आरोपी को चार बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई।इस ऐतिहासिक फैसले आने के बाद बिलासपुर जिले के कप्तान रजनेश सिंह सीपत थाना प्रभारी गोपाल सतपति की सराहना की।
क्या था मामला
थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा में 31.07.2023 को ग्राम देवरी के देशराज कश्यप ने अपनी पत्नी मोंगरा बाई उम्र 40 वर्ष एवं बेटी पूजा उम्र 16 वर्ष , भाग्यलक्ष्मी उम्र 10 वर्ष एवं याचना उम्र 6 वर्ष को रात्रि में खाना खाने के बाद मां व तीनो बेटी कमरे में सोने चले गये थे रात में देशराज कश्यप उठा और फावडे से हमला कर सो रही पत्नी व तीनो बेटीओ को हत्या कर दिया था एवं हत्या कर घर के दरवाजा को बाहर से बंद कर फरार हो गया था दो दिन तक घर का दरवाजा बंद होने से एवं परिवार के सदस्य नही दिखने पर पडोसियो को किसी अनहोनी की शंका हुई तब ग्रामीण व सरपंच द्वारा मामले की सूचना पंतोरा चैकी एवं बलौदा थाना के तत्कालिक थाना प्रभारी उप निरीक्षक गोपाल सतपथी को देने से पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहूंची थी तथा शव का पंचनामा कर पोस्ट मार्टम कराने के बाद प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ किया गया था आरोपी को जो फरार होने के प्रयास में था जिसे मुखबिरी के आधार पर ग्राम पंतोरा के बस स्टैंड मंदिर के पास से पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया था जो बताया कि उसकी पत्नी का ग्राम धतुरा के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है,इसी चरित्र शंका पर उसकी पत्नी व तीनो बेटियो का हत्या किया है।
मामले में प्रथम सूचना पत्र से लेकर संपूर्ण विवेचना तत्कालिक थाना प्रभारी बलौदा उप निरीक्षक गोपाल सतपथी द्वारा मामले में सभी एंगल की जांच करते हुये पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर संपूर्ण विवेचना किया गया था तथा अभियोग पत्र उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर न्यायाधीश शक्तिसिंह राजपुत के द्वारा उक्त मामले में सुनवाई करते हुये चार हत्या के दोषी आरोपी देशराज कश्यप को धारा 302 भादवि के तहत चार बार आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है मामले की पैरवी लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने किया है। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने उत्कृष्ठ विवेचना कर हत्या के आरोपी को चार बार उम्र कैद की सजा दिलाने के लिये विवेचक निरीक्षक गोपाल सतपथी की सराहना की है।