दहेज प्रताड़ना के  दो अलग अलग मामले हुए दर्ज…….. पति सहित नेवी से रिटायर ससुर और  सास…..दूसरे मामले में पति सहित कृषक ससुर,सास और ननंद इन सभी को किया गिरफ्तार….महिला पुलिस थाने की कार्रवाई

बिलासपुर–बिलासपुर महिला थाना पुलिस ने दहेज संबंधी मामले में कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग मामले कायम किए है।इन दोनो मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

महिला पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार पीडिता सपना मिश्रा अमृत कुमार पति मिलन चौक कुदुडन थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर की शादी अमृत कुमार पति निवासी बी /001 साइन रेसिडेस बी केबिन रोड ठाणे मुंबई महाराष्ट्र अंमबरनाथ ठाणे शहर महाराष्ट्र भारत के साथ सामाजिक रीति- रिवाज से दिनाक9.12.22 को शादी हुई थी ससुराल में पीड़िता एक हफ्ते रही उसके मायके पक्ष द्वारा समर्थ के अनुसार का गृहस्थ का पूरा सामान दिए थे शादी के दूसरे दिन से ही उसके पति द्वारा शादी में जो गिफ्ट दिए थे उसको तुम्हारी मायके वाले रख लिए हैं करके व्यंगघ करते हुए टॉर्चर करने लगे उसके पति द्वारा शारीरिक संपर्क करने में असक्षम था।उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने एवं ससुराल वालो द्वारा दहेज की मांग एवं मकान का डाउन पेमेंट पटाने की बात को लेकर झगड़ा लड़ाई व मारपीट करने लगे। घरेलू और छोटी-छोटी बातों को लेकर आर्थिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करते थे जिससे प्राथिया मानसिक तनाव में थी जिस संबंध में अपने पति एवं ससुराल वालों के खिलाफ महिला परामर्श केंद्र बिलासपुर में आवेदिका द्वारा आवेदन प्रस्तुत की थी दोनो पक्षों का काउंसलिंग कराया गया था समझौता नहीं हो पाने से अवलोकन पश्चात अपराध सदर की धारा 498 ए 506 34 भा.द.वी के पाए जाने पर अपराध पंजीबद किया गया।इस मामले में महिला पुलिस ने पति अमृत कुमार पति पिता अशोक कुमार पति उम्र 31 वर्ष,अशोक कुमार उम्र 60 वर्ष,सास सत्यवती पति पति अशोक कुमार उम्र 56 वर्ष इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वही महिला पुलिस थाना ने दहेज के मामले में एक और दूसरा मामला कायम किया है।जहा पर पुलिस ने पति सास ससुर और ननंद को गिरफ्तार कर लिया है।महिला पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार प्राथीया तनु बेगम पिता इस्माइल खान उम्र 21 वर्ष पता झलमला थाना सीपत जिला बिलासपुर की शादी सात माह पूर्व मोहम्मद शौकत पिता मोहम्मद इसराफ निवासी ग्राम मझौली थाना पंडरिया जिला कबीरधाम से मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों परिवारों के सहमति से संपन्न हुआ था।उसके पिता द्वारा समर्थ के अनुसार दहेज में फ्रीज, आलमारी, डाइनिंग टेबल, मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स ,वह सोने चांदी के जेवरात जरूरत के सारे समान दिए थे। शादी के 2 माह बाद तक प्राथीया अच्छे से अपने ससुराल में रही उसके बाद उसके पति और ससुराल वालों द्वारा शादी में तुम्हारे घर से दहेज में कम समान दिए हैं सस्ता गाड़ी दिए हैं कह कर हर छोटी-छोटी बातों पर अश्लील गाली गलौज और मारपीट करते थे।पीड़िता तीन माह की प्रेग्नेंट है यह जानते हुए भी उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर मानसिक प्रताड़ित करते थे।ससुराल वालो प्रताड़ना से परेशान होकर अपने मायके मैं बताई मायके वालों द्वारा ससुराल जाकर समझाइस दिए जाने के बाद भी बार-बार पीड़िता को मार पीट एवम परेशान करना नहीं छोड़े दिनांक 18 .11.2023 को दोपहर में एवं 19 .11.2023 को रात में उसके पति सास ननंद के द्वारा कमरे में बंद करके खाना पीना बंद कर बहुत मारपीट किए जिससे प्राथीया के दोनों भुजा में चोट आई थी पीड़िता के द्वारा मायके मे सूचना देने पर उसके मायके वाले अपने पास ले आए परामर्श केंद्र महिला थाना जिला बिलासपुर में आवेदन दी थी अवलोकन पश्चात अपराध पंजीबद्ध किया गया।और इस मामले में 01. मो.शौकत पिता मो.इशराफ उम्र 25वर्ष,02.- मो. इशराफ उम्र 50 वर्ष 03- साबीया बी पति मो.इशराफ खान उम्र 45 वर्ष,04-गुफराना बेगम पिता मो. इशराफ खान उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मंझुली थाना पंडरिया ज़िला कबीरधम इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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