कूटरचना कर अपने नाम पर जमीन बता सौदा कर धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपी को पुलिस ने किया ग्रिफ्तार

बिलासपुर-बिलासपुर के सरकण्डा थाना क्षेत्र में जमीन बेचने का सौदा कर चेक के माध्य्म से कुछ रकम प्राप्त कर लिया और रजिस्ट्री करने में आना कानी करते हुए लंबे समय से घुमाते हुए रकम भी वापस नही कर रहे थे।शिकायत के बाद सरकण्डा पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी करने वाले तीन लोगों को ग्रिफ्तार किया है।

सरकण्डा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी के.मनन कुमार पिता केएल.नायडू निवासी हेमूनगर ने 8.6.2019 में खसरा नंबर 280/2 रकबा 0.86 एकड़ को 18 लाख में बिक्री करने का सौदा आरोपी छोटेलाल कुर्रे पिता झाड़ूराम कुर्रे चिलहती निवासी से किया जिसमे 2 लाख दो चेक के माध्यम से दिया. जिसमे आरोपी ने दस्तावेज ठीक कराने बाद बाकी विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में लिखित में एग्रीमेंट किया था.लेकिन ना तो अभिलेख दुरुस्त कराया ना ही रकम वापस किया,राजस्व अभिलेखों में भी अन्य के नाम से भूमि दर्ज़ है.ना ही आरोपी के द्वारा बताई गई रजिस्ट्री की जानकारी संबंधित रेवेन्यू वर्ष में प्रार्थी को दी गई राजस्व विभाग द्वारा दी गई लिखित जानकारी में शामिल नहीं है। शिकायत जाँच दौरान भी चिलहाटी ग्राम की खसरा b-1के अवलोकन में भी प्रथम दृष्टिया ही उक्त खसरा नंबर में छोटे कुर्रे के नाम में कुटरचना होना प्रतीत होता है। जिसका प्रथम सूचना दर्ज़ करके पृथक से परीक्षण कराया जाता है।आरोपी छोटे कुर्रे द्वारा उक्त जमीन के दस्तावेज 50000/-रूपये में सुरेश मिश्रा के माध्यम से प्राप्त करने के लिए हैरी जोसफ से सौदा किया गया। दस्तावेज प्राप्त करके उसी दस्तावेज को दिखा के प्रार्थी से सौदा किया गया।उक्त दस्तावेज फर्जी तैयार किया गया।मूल दस्तावेज भी आरोपी के पास नहीं है।आज सोमवार को आरोपी छोटे लाल कुर्रे पिता झाड़ूराम कुर्रे निवासी चिल्हाटी थाना सरकण्डा। सुरेश मिश्रा @बब्बू मिश्रा पिता जीपी मिश्रा 57 वर्ष निवासी राजकिशोर नगर थाना सरकण्डा,हैरी जोसेफ उर्फ पप्पी पिता लिओ उम्र 45 वर्ष निवासी कासिम पारा थाना तोरवा को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर मान न्यायालय पेश किया जाता है।

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