जाँच का हवाला;सेंट बैंक को चुना लगाने वाले बैंक कर्मचारी पर बैंक और पुलिस की भरपूर मेहरबानी आरटीआई में पुलिस बता रही फरार इधर फरार आरोपी उसी बैंक में कर रहा काम,बाकी आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत पर,सिविल लाइन सीएसपी कह रहे जाँच के बाद गिरफ्तार करेंगे
बिलासपुर–शहर का एक चर्चित महाफर्जीवाड़ा मामला प्रकाश में आया था।जिसमे थाना तारबाहर ने इस मामले में राजेश सेठ और उनकी पत्नी रजनी सेठ सहित सेंट बैंक के कर्मचारी आरोपी है।इस महाफर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ तारबहार थाना में मामला दर्ज होने के बाद इस मामले को तत्कालीन सीएसपी मंजुलता बाज ने अपने पास जांच में रख लिया था।जिसमे जांच उपरांत आईपीसी 467,468,471 व 120बी के तहत इन धाराओं को उक्त मामले में जोड़ने की अनुशंसा की थी।लेकिन तत्कालीन सीएसपी की जांच रिपोर्ट में जो धाराएं जोड़ने की अनुशंसा की गई थी वह कागजों में ही रह गई,और जमीनी हकीकत से कोसो दूर नजर रही है।जबकि एफआईआर के बाद नितिन निगम, सेंट बैंक कर्मचारी के अलावा बाकी आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है किंतु अजमानतीय अपराध के फरार आरोपी सेंट बैंक कर्मचारी नितिन निगम को पुलिस पकड़ने में सफलता नहीं पा सकी।
आरटीआई से प्राप्त जानकारी में पुलिस सेंट बैंककर्मी नितिन निगम को फरार बता रही है तो इधर सूत्र के मुताबिक नितिन निगम सेंट बैंक में अभी भी नौकरी करते नज़र आ रहे है और पुलिस जाँच के बाद गिरफ्तार करने की जानकारी दे रहे है बताते चले बिल्डर राजेश सेठ और रजनी सेठ ने सेंट बैंक के कर्मचारियों से मिलीभगत कर शहर के लोगों को करोडो रुपए का चूना लगाया है अपने जीवन भर की जमा पूंजी लुटा चुके लोगों को आज भी न्याय की दरकार है।पुलिस ऐसे संगीन जुर्म में सालो से जाँच कर रही है तारबहार पुलिस ने प्रथम दृष्टया से इस मामले की शिकायत मिलने पर आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी धारा 420,34 कायमी की और इस मामले में आरोपियों ने अग्रिम जमानत ले ली।किंतु मामले में जांच के बाद आगे जाकर आईपीसी धारा 467,468, 471,120 बी भी जोड़ा गया, इसके बावजूद भी करोडो रुपए की जालसाज़ी करने वाले आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे है।
जाँच अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया; जाँच जारी है जाँच के बाद आरोपी नितिन निगम को गिरफ्तार करेंगे