नये वर्ष पर पटाखे फोड़ने की अवधि तय….कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश
बिलासपुर–नये वर्ष पर पटाखे फोड़ने की अवधि तय की गई है ।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार नये वर्ष के अवसर पर रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे।
कलेक्टर अवनीश शरण ने जारी निर्देश में कहा है कि पटाखों के जलाने से ठंड के समय वायु पदूषण होने के कारण राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रति वर्ष 1 दिसम्बर से 31 जनवरी तक पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों का बहुतयात में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। अतएव उच्चतम न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने नव वर्ष में उच्चतम न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेशों का पालन करने एवं बिलासपुर की नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 1 दिसम्बर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखे जलाये जाने प्रतिबंधित किये जाने के आदेश का पालन करने की अपील जिले के समस्त नागरिकों से की है।