प्रहार–भोंदू दास चर्चित जमीन मामले में सरकंडा पुलिस की कार्रवाई……सरकारी जमीन की धोखाधडी के आरोपियों का साथ देने के मामले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार…..

बिलासपुर–जमीन संबंधी मामले में सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चर्चित भोंदू दास मानिकपुरी जमीन मामले में एक और आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है।आपको बताते चले कि सरकंडा के मोपका चिल्हाटी में स्थित पांच एकड़ के लगभग सरकारी जमीन को कूटरचना का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया था।जिस पर सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया था।पुलिस ने आरोपी भोंदूदास मानिकपुरी, राम कुमार यादव, सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा, हैरी जोसेफ इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने से इनको आरोपी बनाकर जेल दाखिल कराया था।वही इस मामले में आगे जांच के दौरान यह पाया गया कि ग्राम चिल्हाटी स्थित उक्त शासकीय भूमि पर आरोपी भवन लाल कुर्रे का कब्जा था।जिसे आरोपीगण सुरेश मिश्रा ,हैरी जोसेफ ,राम यादव वगैरह के द्वारा आरोपी भोंदू दास मानिकपुरी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री करने का प्रयास किया था।तब आरोपी भवन लाल कुर्रे को इसकी जानकारी होने पर तहसील और एसडीएम कार्यालय में आपत्ति लगाया था। किंतु बाद में आरोपीगण से समझौता करते हुए भूमि क्रेता रोहन खेडिया और नूतन खेडिया से उक्त भूमि पर अपना कब्जा छोड़ने एवं बिक्री करने हेतु सहमति देने के एवज में कुल 35 लाख रुपए प्राप्त किया। जिसमें से 5 लाख रुपए नगद एवं 7 लाख 50 रुपए के कुल 4 चेक के माध्यम से 30 लाख रुपए अपने बैंक खाता में प्राप्त किया । बैंक के मिले दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर शासकीय भूमि पर कब्जा छोड़ने एवं आरोपियों के पक्ष में बिक्री पर सहमति देने के एवज में 35 लाख रुपए प्राप्त कर इनके साथ मिलीभगत में शामिल होना पाया गया।जहां थाना प्रभारी निरी. निलेश पाण्डेय, उनि कृष्णा साहू के हमराह टीम भेजकर आरोपी भवनलाल कुर्रे को दिनांक 18.01.2025 को उसके घर में घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार करने पर आरोपी भवन लाल कुर्रे पिता स्व. छोटेलाल कुर्रे उम्र 62 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 47 पुरानी बस्ती चिल्हाटी, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

क्या है मामला
आवेदक प्रकाश सिंह द्वारा ग्राम मोपका, चिल्हाटी, लगरा के भूमि पर फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराने की प्रस्तुत शिकायत के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर द्वारा गठित टीम द्वारा की गई।टीम द्वारा जांच के आधार पर ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नम्बर 224/3 एवं 232/12 रकबा 4 एकड़ 95 डिसमिल एवं 01 एकड़ भूमि जो कि शासकीय भूमि थी उक्त भूमि के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ आकर आरोपियों द्वारा गुलाल उमर पिता सुधवा के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया।इसके बाद भोंदू दास मानिकपुरी के नाम पर फर्जी रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कर रोहन खेडिया एवं नूतन खेडिया के नाम पर बिक्री कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना पाये जाने पर तत्कालीन तहसीलदार संदीप ठाकुर वर्तमान डिप्टि कलेक्टर कबीरधाम द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी भोंदूदास मानिकपुरी, राम कुमार यादव, सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा, हैरी जोसेफ की संलिप्तता पाये जाने पर आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत् विवेचना जारी रखते हुये प्रकरण की विवेचना कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक सरकण्डा सिद्धार्थ बघेल द्वारा किया जा रहा था।

Related Articles

Back to top button