
पुराने वाहन मालिक रहें सतर्क…..नाम ट्रांसफर नहीं कराने पर हो सकती है कार्रवाई…….यातायात पुलिस बिलासपुर की चेतावनी…….
बिलासपुर– जिले में यातायात नियमों को लेकर बिलासपुर यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
शनिवार सुबह आयोजित “यातायात कार्यवाही रैली” के दौरान आमजन को नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। रैली के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि पुराने वाहन मालिक अपने वाहनों की बिक्री के बाद नामांतरण (नाम ट्रांसफर) की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करें।
पुलिस के अनुसार, जिले में लगातार यह देखा जा रहा है कि लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को बेच तो देते हैं, लेकिन नाम ट्रांसफर नहीं कराते। ऐसे में नए वाहन मालिक के नियम तोड़ने पर चालान की नोटिस पुराने मालिक को भेजी जाती है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इतना ही नहीं, अगर वाहन किसी अपराध में उपयोग किया जाता है या दुर्घटना करता है, तो पुराने मालिक को भी जांच प्रक्रिया में शामिल होना पड़ सकता है, जिससे उनका समय और प्रतिष्ठा दोनों प्रभावित होते हैं।
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कई एजेंसियों द्वारा भी पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त के दौरान नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जाता है। इस लापरवाही का खामियाजा भी अंततः वाहन मालिकों को ही उठाना पड़ता है।
आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से जिले में यातायात उल्लंघन के मामलों में लगातार ऑनलाइन चालानी कार्रवाई की जा रही है। नियम तोड़ने पर वाहन मालिकों को SMS व पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा जा रहा है। समय पर चालान नहीं भरने पर वाहन जब्त और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।
यातायात पुलिस ने नए और पुराने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वाहन की खरीद-बिक्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूर्ण करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या असुविधा से बचा जा सके।