
जमीन की गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव…. फ्लैट-शॉप खरीदना होगा आसान…..सुपर बिल्टअप प्रावधान खत्म….
रायपुर–छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन और संपत्ति के मूल्यांकन से जुड़े नियमों में बड़ा सुधार किया है। नए आदेश के तहत अब सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि बिल्टअप एरिया के अनुसार कीमत तय की जाएगी। इस फैसले से बहुमंजिला फ्लैट, दुकान और कमर्शियल स्पेस खरीदने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी गई है और इन्हें तुरंत लागू भी कर दिया गया है।
बैठक में नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। इससे संपत्ति के मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ेगी और बाजार में सुगमता आएगी।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के प्रमुख निर्णय….
नगरीय क्षेत्र में जमीन मूल्यांकन के लिए पुराने स्लैब सिस्टम को दोबारा लागू किया गया है।
नगर निगम: 50 डेसिमल तक
नगर पालिका: 37.5 डेसिमल तक
नगर पंचायत: 25 डेसिमल तक
अब फ्लैट/दुकान/ऑफिस का मूल्य बिल्टअप एरिया से तय होगा। सुपर बिल्टअप सिस्टम समाप्त।
मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में:
बेसमेंट और प्रथम तल – 10% कम दर
दूसरा तल और ऊपर – 20% कम दर
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर के बाद स्थित संपत्तियों के लिए भू-खण्ड दरों में 25% की कटौती।
जिला मूल्यांकन समिति को निर्देश…… आपत्तियों-सुझावों का परीक्षण कर 31 दिसंबर तक नए पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजें।
सभी नियम तत्काल लागू।
इन संशोधनों से राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों के लिए आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की खरीद अपेक्षाकृत किफायती हो जाएगी।




