
15 साल की सजा से नशे के कारोबारियों पर कड़ा संदेश…..तीन दोषियों को कठोर कारावास…..
बिलासपुर-नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई का त्वरित परिणाम सामने आया है। थाना सिटी कोतवाली में दर्ज NDPS एक्ट के प्रकरण में माननीय विशेष NDPS न्यायालय, बिलासपुर ने तीन आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रकरण का विचारण करीब सात माह में पूरा हुआ।
मामला अपराध क्रमांक 488/2025, धारा 21, 22 NDPS एक्ट से संबंधित है। पुलिस ने 8 और 9 सितंबर 2025 को कार्रवाई करते हुए कुल 114 नग Buprenorphine Injection, प्रत्येक 2 एमएल, यानी कुल 228 एमएल नशीली दवा बरामद की थी। मामले में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG10/BN2344, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है, को भी जब्त किया गया था।
पुलिस के अनुसार 8 सितंबर 2025 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला के पास दबिश दी। इस दौरान दो आरोपियों के कब्जे से 62 नग Buprenorphine Injection बरामद किए गए। इसके बाद 9 सितंबर को आरोपी दुर्गा वर्मा के कब्जे से 52 नग इंजेक्शन बरामद हुए। इस तरह दोनों कार्रवाई में कुल 114 नग नशीली दवा जब्त की गई।
प्रकरण में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विशेष NDPS न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी माना और प्रत्येक को 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।दोषी ठहराए गए आरोपियों में निकेत वस्त्रकार (23), जयंत वस्त्रकार (22) और दुर्गा वर्मा (31) शामिल हैं। तीनों घुटकू क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।
इस कार्रवाई के जरिए बिलासपुर पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को कड़ा संदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों की बिक्री, परिवहन और आपूर्ति में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के साथ संपत्ति एवं वित्तीय जांच भी की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा भुगतनी पड़ सकती है।बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है।



