रेत का अवैध परिवहन करते 4 हाईवा व 1 ट्रैक्टर जब्त….

कलेक्टर–कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर खनिजअमला बिलासपुर द्वारा नदी का पानी उतरने पर अवैध रेत उत्तखनन की सम्भावना के दृष्टिगत रखते हुये लगातार चिहाँकित क्षेत्रों की निगरानी में लगा है।

खनिज अमला ने बुधवार की सुबह 5 बजे से ग्रामलो धीपारा,कोनी,सेंदरी,कछार,लोफंदी,मंगला,धुरीपारा,लोखंडी,निरतू, घुटकू ,क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया। जांच मे 2 हाईवा को खनिज रेत और भसुवा मिट्टी तथा 01 ट्रेक्टर को ईट(मिट्टी) का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है। इसी तरह तीन दिवस पूर्व ही कछार क्षेत्र मे खनिज रेत/भसुवा मिट्टी का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर 02 हाईवा को जप्तकर पुलिस थाना कोनी के ही अभिरक्षा में रखा गया है।

खनिज अमला द्वारा ग्राम सेंदरी, लोफंदी, कछार,निरतू,घुटकू, लामेर मे खनिज रेत के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु नदी से रेत परिवहन मार्ग को जेसीबी मशीन से काटकर गढ्ढा नियमित रूप से किया जा रहा है तथा लगातार उसकी जाँच भी की जा रही है। गढ्ढा पाटे जाने पर पुनः गढ्ढा बना कर रेत परिवहन मार्गो को बाधित किया जा रहा है। जांच में मिली जानकारी अनुसार सम्बंधित ग्राम के ही व्यक्तियों के द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है।परन्तु जब अमला कार्रवाई के लिए जाता है तो ग्राम का कोई व्यक्ति, सरपंच, पंच के द्वारा रेत अवैध उत्तखनन या भंडारण करने वालों की जानकारी नहीं दिया जाता। इस स्थिति को देखते हुये खनिज विभाग जिला खनिज टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर कुछ नये कड़े कदम उठाने की तैयारी में लगा है।

05 वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

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