बिलासपुर– व्यापार विहार की एक जमीन को बेचने और बाउंड्रीवाल तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया है।



याचिका खपरगंज निवासी आदित्य गुप्ता ने दायर की है। याचिका के मुताबिक व्यापार विहार की खसरा नंबर 31/1 की 37 डिसमिल जमीन 1987 में अनिल कुमार गुप्ता के नाम पर थी। 2021 में पारिवारिक बंटवारे में यह जमीन आदित्य गुप्ता के नाम पर आ गई। आदित्य गुप्ता ने इस जमीन का विधिवत सीमांकन कराते हुए 31 जनवरी 2024 में इस जमीन पर बाउंड्रीवाल बना दिया।

एक फरवरी को लेकिन इस बाउंड्रीवाल को तोड़ने के लिए निगम की टीम पहुंच गई और कहा गया कि यह नगर निगम की जमीन है।

कार्रवाई से पहले किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिए जाने और विरोध करने पर निगम की टीम मौके पर नोटिस चस्पा कर लौट आई।

इस नोटिस और कार्रवाई के खिलाफ आदित्य गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई।

हाईकोर्ट ने 7 दिन में मामले में फैसला करने का आदेश निगम कमिश्नर को दिया। निगम ने लेकिन अवधि पूरी होने से पहले ही बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया।

इसके खिलाफ आदित्य गुप्ता की ओर से कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि ना ताे निगम ने कोई फैसला लिया और ना ही उसकी कोई जानकारी याचिकाकर्ता को दी गई। इसके बाद भी बाउंड्रीवाल तोड़ दिया गया। मामले में हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया है।

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