निर्मल इंफ्राहोम चिटफंड कंपनी चला कर प्रदेश भर में 13 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले 6 आरोपियो को बिलासपुर पुलिस ने लाया प्रोडक्शन वारंट पर

बिलासपुर- निर्मल इंफ्राहोम नाम से चिटफंड कंपनी चला कर जिले समेत प्रदेश के लोगो से करोड़ो की ठगी करने वाले 6 आरोपियो को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार निर्मल नामक चिटफंड कंपनी चला कर आरोपीयो ने रकम निश्चित अवधि में दोगुना,तीन गुना करने का झांसा दे कर जिले के लोगो से लगभग 7 करोड़ व प्रदेश के लोगो से 13 करोड़ रुपये की रकम जमा करवाई थी। रकम जमा कर कम्पनी फरार हो गयी थी। कम्पनी के खिलाफ सन 18 में जिले के कोटा थाना में अपराध क्रमांक 27/18 धारा 420,34,भादवि एवम छतीसगढ़ के निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 10 व धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 5.5.6. दर्ज किया गया हैं, जिसमे लगभग 7 करोड़ की ठगी की गई थी। इसके अलावा राज्य भर में 12 अपराध कम्पनी के खिलाफ दर्ज थे। प्रदेश भर मे 13,79,93,955 रुपये की ठगी की गई थी।

कम्पनी के डायरेक्टरों के खिलाफ बिलासपुर में एक कांकेर में एक,रायगढ़ में 1 सरगुजा मे 4 बलौदाबाजार में 1 दंतेवाड़ा में 1 बेमेतरा में 1 रायपुर में 2 अपराध दर्ज किया गया था। कम्पनी के विरुद्ध छतीसगढ़ शासन द्वारा चलाये गए अभियान के तहत बिलासपुर जिले से ही 2972 आवेदन प्राप्त हुए थे।

जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने मीटिंग ले कर नोडल अधिकारी रोहित झा को चिटफंड के मामले में देश की अन्य जेलों में बन्द आरोपियो को लाने के निर्देश दिये थे।

आरोपियो की पतासाजी में पता चला कि उक्त आरोपी उड़ीसा के भुवनेश्वर जेल में बन्द हैं। जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी एडिशनल एसपी रोहित झा नर थाना प्रभारी कोटा दिनेश चंद्रा, उप निरीक्षक अशोक द्विवेदी एएसआई हेमसागर पटेल,आरक्षक शैलेंद्र दिनकर की टीम बना कर आरोपियो को लाने भेजा गया। टीम ने भुनेश्वर की अदालत से प्रोडक्शन वारंट ले कर 6 आरोपियो को भुवनेश्वर जेल से बिलासपुर ले कर पहुँची। गिरफ्तार आरोपियों निम्न हैं-

1. अभिषेक सिंह चौहान पिता आनंद चौहान उम्र 37 वर्ष सा. गुलमोहर कॉलोनी अरेहारील जिला व म० प्र०.
02. हरिश शर्मा पिता अशोक शर्मा उम्र 33 वर्ष सा0 96 आवास कालोनी थाना कालीपीपल जिला शाजापुर म.प्र.,
03.निरंजन सक्सेना पिता अशोक चन्द्राकर उम्र 43 वर्ष सा० शाजापुर म.प्र.
04. लखन सोनी पिता जगदीश सोनी उम्र 35 वर्ष सा0 59 कर्मचारी कॉलोनी कालीपीपल मण्डी थाना कालीपीपल जिला शाजापुर म.प्र.
05. प्रबल प्रताप सिंह पिता स्व.बदन प्रताप उम्र 38 साल साकिन भाई कोठी थाना माधवगंज जिला ग्वालियर म.प्र.
06. आशीष चौहान पिता आनंद चौहान उम्र 36 पता आवास कालोनी पीपला भण्डी जिला साजापुर म०प्र०

प्रकरण में आरोपी एवं कंपनी के विरूद्ध संपत्ति चिन्हित कर ली गई है जिसकी कुर्की हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा। जिसमें कंपनी की संपत्ति हरीत शर्मा के नाम से खरोरा तहसील तिल्दा रायपुर में 1450 वर्गफुट जमीन की चिन्हित किया गया है, एवं कंपनी के नाम से म0प्र0, बालाघाट, खण्डवा, मथुरा, राजगढ़, देवास, भोपाल, भींड, व अहमदनगर महाराष्ट्र में संपत्ति ज्ञात हुई है, जिसकी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आज आरोपियो को न्यायालय में पेश किया गया।

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