डीजीपी और एडीजी को अवमानना का नोटिस,हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया
9 साल से अधिक सेवक के बाद भी प्रमोशन नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व एडीजीपी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पदस्थ हवलदार पुष्पेंद्र सिंह सेंगर व सहायक प्लाटून कमांडर गिरजानंद साहू व अन्य ने 9 साल की सेवा अवधि के बाद भी प्रमोशन नहीं मिलने पर एडवोकेट अभिषेक पांडे के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की थी।इस मामले में पहले सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने फरवरी 2020 में अंतिम आदेश पारित कर डीजीपी व एडीजीपी को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन 10 माह बाद भी आदेश का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने एडवोकेट व लक्ष्मी कश्यप के जरिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पेश की मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रतिवादियों के पास कोरोना काल में आदेश पालन करने का पर्याप्त समय था मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व एडीजीपी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।