
प्रेस क्लब बिलासपुर की कार्यकारिणी रद्द…..कलेक्टर नियुक्त हुए प्रशासक…..
रायपुर/बिलासपुर–रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत प्रेस क्लब बिलासपुर की निर्वाचित कार्यकारिणी को दिनांक 19 सितंबर 2025 को आयोजित विवादित चुनाव में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। रजिस्ट्रार श्री भोई साहू (IAS) द्वारा 18 नवंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार उक्त चुनाव को विधि अनुसार अमान्य घोषित किया गया है।

कलेक्टर होंगे प्रशासक—नया चुनाव कराएंगे
रजिस्ट्रार ने वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करते हुए जिला कलेक्टर, बिलासपुर को प्रेस क्लब का प्रशासक नियुक्त किया है। कलेक्टर अपनी ओर से किसी योग्य प्रशासनिक या राजस्व अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नामित करेंगे, जो पंजीकृत नियमावली के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराएगा। निर्वाचन अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ प्रदान होंगी।

चुनाव निरस्त करने के प्रमुख आधार
रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कई गंभीर त्रुटियों और कानून उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है—
1. रिकॉर्ड जमा नहीं किया गया—संगठन द्वारा वर्ष 1985 से 2025 तक कई वर्षों की वार्षिक विवरणियाँ (धारा 27) और आय-व्यय प्रतिवेदन (धारा 28) जमा नहीं किए गए।
2. नोटिस का जवाब लंबित—अधिनियम उल्लंघन पर 11 सितंबर 2025 को भेजे गए नोटिस का संस्था ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3. मतदाता सूची पर आई आपत्तियाँ अनसुनी—चुनाव से पूर्व सदस्यों द्वारा दर्ज आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया।
4. निर्वाचन अधिकारी की मनमानी—रजिस्ट्रार एवं सहायक पंजीयक बिलासपुर द्वारा भेजे गए पत्रों का संतोषजनक उत्तर नहीं देने के बावजूद अवैधानिक सदस्यों के आधार पर चुनाव कराया गया।
5. चुनाव प्रतिवेदन जमा नहीं किया गया—चुनाव सम्पन्न होने के बाद भी निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया।

इन सभी तथ्यों को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) की धारा 33(ग) के अंतर्गत गंभीर अनियमितता मानते हुए चुनाव को निरस्त किया गया है।



