मादक पदार्थ गांजा एवं प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में आरोपी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास….एक लाख पचास हजार रूपये अर्थदंड… पुलिस बयान पर दोष सिद्ध…
बिलासपुर–एक वर्ष पूर्व अवैध रूप से नशे का समान बेचने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा था।जहां इस मामले में पुलिस के बयान के आधार पर आरोपी को न्यायालय ने पंद्रह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।जानकारी के अनुसार
दिनांक 26.11.2023 को आरोपी विशाल उर्फ पांडे़ आ. भोंदू खटिक, उम्र 25 साल साकिन खटिक मोहल्ला टिकरापारा, मामा भांजा तालाब के पास प्लास्टिक थैला में गांजा 01 किलो 150 ग्राम एवं नशीला मादक पदार्थ प्रतिबंधित कफ सिरप 21 नग कुल 2100 एम.एल. को विक्रय करने की मुखबिर सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में विधिवत कार्रवाई कर आरोपी के कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं नशीला प्रतिबंधित कफ सिरप 21 नग कुल 2100 एम.एल. एवं 850 रूपये बिक्री रकम जप्तकर विवेचना पूर्ण होने के उपरांत मामले में चालान न्यायालय में पेश किया गया था । प्रकरण के स्वतंत्र गवाहों के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया किन्तु मामले में विवेचना अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के कथनों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिनंाक 30.11.2024 को प्रकरण के आरोपी को धारा 21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये का अर्थदंड एवं धारा 20 बी एन.डी.पी.एस. एक्ट में 5 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया है, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है । उक्त प्रकरण की विवेचना उनि बसंत साहू के द्वारा किया गया है एवं मामले में अन्य हमराह स्टाफ का विशेष योगदान रहा है ।