अप्रैल से लागू होगी नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, 100 मेहमान पर देनी होगी सूचन……. स्पॉट फाइन का सख्त प्रावधान……

रायपुर / छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से नई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) पॉलिसी लागू होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 में अधिसूचित ये नए नियम 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे और स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सख्त एवं व्यवस्थित बनाएंगे।

नए नियमों के तहत अब हर घर, संस्थान और व्यवसायिक स्थल पर कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा…
गीला कचरा
सूखा कचरा
घरेलू खतरनाक कचरा
सैनिटरी वेस्ट
यदि कोई भी व्यक्ति मिश्रित कचरा देता है, तो संग्रहण वाहन उसे नहीं उठाएंगे और मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

100 से ज्यादा मेहमान…. पहले देनी होगी सूचना……

अब शादी, जन्मदिन या किसी भी बड़े आयोजन में 100 से अधिक मेहमान बुलाने पर आयोजक को 3 दिन पहले नगर निगम या नगर पालिका को सूचना देना अनिवार्य होगा।
आयोजन को जीरो-वेस्ट रखना आयोजक की जिम्मेदारी होगी
कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण करना होगा
नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगेगा

ऑन द स्पॉट फाइन…..

500 से 50,000 रुपये तक नए नियमों में सबसे सख्त प्रावधान “ऑन द स्पॉट फाइन” का है। कचरा फैलाने या नियम तोड़ने पर मौके पर ही जुर्माना जुर्माने की राशि स्थानीय निकाय तय करेंगे
यह राशि 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक हो सकती है।

ठेला-व्यापारियों के लिए भी सख्ती….

सड़क किनारे चाट, पकौड़े, सब्जी आदि बेचने वाले वेंडर्स को भी अब सख्त नियमों का पालन करना होगा, हर वेंडर के पास डस्टबिन रखना अनिवार्य, कचरा सड़क पर छोड़ने पर कार्रवाई
कचरा केवल निगम के तय डिपो या वाहन में ही डालना होगा

जरूरी हैं नए नियम….

2016 के नियमों में क्रियान्वयन की कमी और स्पष्टता का अभाव था। 2026 के नए नियम ज्यादा सख्त और तकनीकी हैं , सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित हैं, लैंडफिल पर निर्भरता कम करने पर फोकस करते हैं।

स्थानीय निकायों के लिए बड़ी चुनौती…

छत्तीसगढ़ के 193 नगरीय निकायों के सामने इन नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पुराने नियम भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाए थे।

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