मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के पदनाम की सील कोर्ट से चोरी कर मजिस्ट्रेट का कूटरचित हस्ताक्षर कर जाली दस्तावेज बनाने वाले ऑल इंडिया काईम प्रेस मिडिया का फर्जी पत्रकार और वकील को पुलिस ने किया ग्रिफ्तार

बिलासपुर-बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जहाँ पर फर्जी तरीके से आरोपियों द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के सील और फर्जी हस्ताक्षर कर कई फर्जी दस्तावेज तैयार कर घूम रहे थे।जिनको सिविल लाइन पुलिस ने ग्रिफ्तार कर हिरासत में ले लिया है।सिविल लाइन पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 30.12.2021 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि सांची कालोनी सरकंडा का राजेश मैसी अपने कार में ऑल इंडिया काईम प्रेस का पट्टी लगाकर तथा अपने साथ छद्म लोगों ऑल इंडिया काईम प्रेस मिडिया का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी करने के ईरादे से शहर में घुम रहा है उक्त मुखबीर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया उक्त व्यक्ति के संबंध में पूर्व में भी सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी पुलिस को सरगर्मी से तलास थी उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्रीमति पारूल माथुर के निर्देशन में श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं सीएसपी सिविल लाईन बिलासपुर श्रीमती मंजुलता बाज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शनिप रात्रे सिविल लाईन के नेतृत्व में तत्काल थाना सिविल लाईन एवं सायबर सेल का संयुक्त टीम गठित कर हमराह स्टाफ के मौके पर जाकर घेराबंदी कर संदिग्ध सफेद रंग के स्कोडा कार जिसका क्रमांक सीजी 10 यु 7733 को रोककर चेक किया गया कार के पीछे ऑल इंडिया काईम प्रेस मिडिया का नाम का पट्टी स्टीकर लगा था।

एवं कार के सामने ऑल इंडिया काईम प्रेस मिडिया का लोगो बना हुआ था कार में चालक राजेश मैसी नामक व्यक्ति सवार मिला जिसे पूछताछ करने पर अपने आपको ऑल इंडिया काईम प्रेस मिडिया का डायरेक्टर बताया जिसे दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया राजेश मैसी द्वारा ऑल इंडिया काईम प्रेस मिडिया की सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया दस्तावेज का अवलोकन किया गया जो office of ragistarar of news paper for Indid application for title के फार्म पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान के पदनाम का सील एवं हस्ताक्षर होना पाया गया तथा एक घोषणा पत्र जिसमें भी सीजेएम डमरूधर चौहान के पदनाम का सील एवं हस्ताक्षर होना पाया गया एवं घोषणा पत्र में सायरन लगाने हेतु माननीय सीजेएम बिलासपुर का परमिशन लिखा था जो प्रथम दृष्ट्या फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर होना प्रतीत होने पर थाना सिविल लाईन बिलासपुर में सीजेएम न्यायालय से आये डाक व अन्य दस्तावेज जिसमें माननीय सीजेएम डमरूधर चौहान के हस्ताक्षर है से मिलान करने पर न्यायालय के दस्तावेज एवं राजेश मैसी के द्वारा बनवाये गये दस्तावेज के हस्ताक्षर में भिन्नता पाया गया। जिस पर राजेश मैसी से बारिकी से पूछताछ करने पर उक्त दस्तावेज को दिल्ली के हेड क्वार्टर से एप्लीकेशन में मजिस्ट्रेट का सील साईन कराकर वापस भेजने बोलने पर एप्लीकेशन फार्म को अपने वकील राहुल गोस्वामी को न्यायालय से सील साईन कराने के लिये देना जिसे राहुल गोस्वामी द्वारा फार्म में माननीय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान का सील साईन कराकर वापस देना बताया जिस पर एडवोकेट राहुल गोस्वामी को तलब कर उक्त संबंध में पूछताछ किया गया जो बताया कि 04 से 06 माह पूर्व राहुल गोस्वामी और राजेश मैसी दोनो मिलकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान के न्यायालय से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान डमरूधर चौहान के पद नाम का दाण्डिक सील एवं दाण्डिक गोल सील को षड़यंत्र पूर्वक चोरी कर विभिन्न दस्तावेजों में सील लगाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान का कुटरचित फर्जी राजेश मैसी के कब्जे से प्राप्त आवेदन पत्र मैग्जीन पब्लीश कराने हेतु जिसमें भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर का हस्ताक्षर करना पाया गया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान के पदनाम का सील एवं दाण्डिक गोल सील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान का कुटरचित फर्जी हस्ताक्षर कर उपयोग करना पाया गया है तथा अन्य और भी दस्तावेजों में सीजेएम बिलासपुर के पदनाम के सील का उपयोग करना बतायें है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान के कार्यालय से पूर्व में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के पद नाम का सील एवं दाण्डिक गोल सील गुम होने के संबंध में थाना सिविल लाईन में सूचना दिया गया था। जांच पर से आरोपीगणों के द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान के पदनाम की दाण्डिक सील को षडयंत्रपूर्वक चोरी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार दस्तावेज को उपयोग करना पाये जाने से।

आरोपी-:

1).राजेश मैसी पिता जया मैसी उम्र 42 वर्ष निवासी सॉची होम्स म.नं.-18 मोपका थाना सरकण्डा बिलासपुर 2).राहुल गोस्वामी पिता श्री पुरन पूरी गोस्वामी उम्र 31 वर्ष निवासी कस्तूरबा नगर थाना सिविल लाईन बिलासपुर।

आरोपीगणों के विरूध्द धारा 379, 467, 468, 471, 120बी भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपीयों से घटना में प्रयुक्त कार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान के पदनाम का सील एवं दाण्डिक गोल सील लगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर डमरूधर चौहान का कुटरचित फर्जी हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपियों से घटना में प्रयुक्त दस्तावेज एवं न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री डमरू धर चौहान के पद नाम की सील तथा अन्य साक्ष्य संकलन करना शेष है। आरोपियों को गिर0 कर माननीय न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड लिया गया है आरोपियों से पूछताछ जारी है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सनिप रात्रे, उप निरीक्षक धर्मेंद्र वैष्णव, उपनिरीक्षक संजय बरेट, आरक्षक सरफराज खान, धीरेंद्र तोमर, विकास यादव, संजय नारंग, देवेंद्र दूबे, अमित पोर्ते तथा सायबर सेल बिलासपुर की भूमिका सराहनीय रही।

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