रितेश निखारे मैडी…..संतोष डैनी पर लगा रासुका…..ऋषभ पानीकर को तड़ीपार…..कलेक्टर संजीव झा ने जारी किया आदेश

बिलासपुर–आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन एक्शन मोड़ पर आ गए।कानून की नकेल कसते हुए कार्रवाई करने में की कसर नही छोड़ रहे है।पुलिस विभाग से आए प्रतिवेदन को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर संजीव झा ने बगैर देरी किए आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव में लाने की बात कही।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव झा ने जिले में शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए दो रासुका के तहत और एक जिला बदर की कार्रवाई करते हुए अपना आदेश पारित किया है।जिसमे रितेश निखारे उर्फ मैडी जरहाभांठा और संतोष उर्फ डैनी साहू खमतराई के विरुद्ध रासुका के तहत और ऋषभ पानीकर दयालबंद के विरुद्ध जिलाबदर के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्ती बरतने के निर्देश की कड़ी में कार्रवाई की जा रही है।कलेक्टर संजीव झा के पास पुलिस विभाग के द्वारा इनके अपराधो को लेकर पत्र जारी कर अवगत कराया गया।साथ ही साथ इनके कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया।पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इनके खिलाफ रासुका और जिलाबदर की कार्रवाई की गई।आइए जानते है की रासुका और जिला बदर की कार्रवाई में किसके खिलाफ कितना मामला कायम है।

रासुका की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर के प्रतिवेदन कमॉक /पु.अ./बिला. / डी.सी.बी. 01/2023, दिनॉक 31.07.2023 के अनुसार अनावेदक रितेश निखारे उर्फ मैडी पिता रवि निखारे, उम्र 35 वर्ष, निवासी जरहाभाठा बिलासपुर, थाना सिविल लाईन बिलासपुर, जिला-बिलासपुर जो वर्ष 2009 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहकर मारपीट, बलवा, चक्का जाम, हत्या का प्रयास, अपहरण करने का अपराध घटित करते चले आ रहा है। विगत 13-14 वर्षो से अपने साथियों के साथ अनावेदक सक्रिय होकर लगातार विभिन्न प्रकार के अपराधिक गतिविधियों संलग्न रहा है, उक्त प्रकरणों समय-समय पर गिरफ्तार भी किया गया। जिससे केन्द्रीय जेल बिलासपुर में काफी लम्बे समय तक परिरूद्ध भी रहा है। क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु अभ्यस्त अनावेदक को सामान्य कानून की परिधि में नियंत्रित किया जाना संभव नहीं है, अतः इसके खिलाफ कानून के विशेष प्रावधानों के तहत कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो गया है।

इसके विरूद्ध 14 अपराधिक प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है तथा 01 प्रकरण विवेचनाधीन है। अनावेदक के विरूद्ध लोक-व्यवस्था भंग करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरोध किया जाना आवश्यक हो गया है।इसी तरह रासुका के लिए एक प्रतिवेदन दिया गया।जिसमे

पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर के प्रतिवेदन कमॉक / पु.अ./ बिला. / डी.सी.बी. 02/2023, दिनोंक 31.07.2023 के अनुसार अनावेदक संतोष उर्फ डैनी साहू पिता बेलूराम साहू उम्र 52 वर्ष, निवासी खमतराई डीएलएस कॉलेज के पास थाना सरकण्डा, तहसील व जिला-बिलासपुर (छ०ग०) जो वर्ष 1995 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहकर मारपीट, हत्या, चोरी, लूट मादक पदार्थ बिकी, आर्म्स एक्ट पास्को एक्ट, आबकारी अधिनियम एवं जुआ एक्ट आदि का अपराध घटित करते चले आ रहा है। विगत 27-28 वर्षो से अपने साथियों के साथ अनावेदक सक्रिय होकर लगातार विभिन्न प्रकार के अपराधिक गतिविधियों संलग्न है, उक्त प्रकरणों में समय-समय पर गिरफ्तार भी किया गया। क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु अनावेदक को सामान्य कानून की परिधि में नियंत्रित किया जाना संभव नहीं है, अतः इसके खिलाफ कानून के विशेष प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

इसके विरूद्ध 27 अपराधिक प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। अनावेदक के विरूद्ध लोक-व्यवस्था भंग करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरोध किया जाना आवश्यक हो गया है।

तड़ीपार की कार्रवाई

ऋषभ पानीकर पिता संजय पानीकर उम्र 26 वर्ष निवासी शिव चौक के पास, दयालबंद. थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर,जिला बिलासपुर (छ.ग.)

राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-3 (क). (ख) के तहत प्रकरण क्रमांक- 03 / 2023 में पारित आदेश दिनांक- 09 अक्टूबर के अनुसार यह आदेश दिया जाता है। कि आप 24 घण्टे के अन्दर बिलासपुर राजस्व जिला एवं समस्त क्षेत्रों से लगे आस-पास के राजस्व जिले- जॉजगीर-चॉपा कोरबा, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही तथा बलौदा बाजार, जिलों की सीमाओं से छ माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश निकाल दिया है। और जब तक यह आदेश लागू रहेगा।

बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलो में प्रवेश नहीं करना हैं।साथ साथ इस आदेश का तुरंत पालन किया जाने के लिया कहा गया। पालन न करने पर विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

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