आईपीएस मुकेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह समेत अन्य कई बड़े अधिकारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है
बिलासपुर 5 साल पहले जल संसाधन विभाग के ई.ई के घर आयकर विभाग ने छापा मार कार्रवाई मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह समेत अन्य कई बड़े अधिकारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज एफ आई आर पर रोक लगा दी है। बता दें कि, करीब 5 साल पहले जल संसाधन विभाग के ई.ई. आलोक अग्रवाल के घर ईओडब्ल्यू एसीबी ने छापामार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद आलोक अग्रवाल के साथ ही उनके भाई पवन अग्रवाल उनके परिवार के लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। मामले में आलोक अग्रवाल की तब गिरफ्तारी भी हुई थी।
लेकिन अग्रवाल के परिजनों ने यू डब्ल्यू एसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि आलोक अग्रवाल के साथ-साथ उनके परिवार के लोगों की संपत्ति और सामान को अवैध कमाई बताया गया है। इस कार्रवाई के दौरान कई सामान गायब हो गए और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह कार्रवाई तत्कालीन एसपी रजनीश सिंह के नेतृत्व में हुई थी। इस कार्रवाई से नाराज होते हुए आलोक अग्रवाल के भाई पवन अग्रवाल ने तब मामले में बिलासपुर के जिला न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था।
मामले पर सुनवाई करते हुए तब जिला न्यायालय ने सिविल लाइन थाने को मुकेश गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था।अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने के लिए इन अधिकारियों ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए यह आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सामान्त की सिंगल बेंच द्वारा की गई।