धान खरीदी में लापरवाही : शिकारी केशली उपार्जन केंद्र प्रभारी व कम्प्यूटर आपरेटर को कार्य से किया गया अलग
सुहेला/भाटापारा। कलेक्टर रजत बंसल ने सिमगा विकासखंड अंतर्गत धान खरीदी केंद्र शिकारी केशली में परिवहन संबंधित अनियमिताओं को गम्भीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा जिले में किसी भी जगह धान खरीदी के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उप पंजीयक सहकारी संस्था के रिपोर्ट के आधार पर शिकारी केशली में अनियमिताओं के दोषी कर्मचारी खरीदी प्रभारी शंकरलाल वर्मा व कम्प्यूटर आपरेटर भरत वर्मा को धान खरीदी कार्य से पृथक करते हुए उनकी बर्खास्ती की अनुशंसा कर दी गई है।
गौरतलब है कि धान खरीदी केंद्र शिकारी केसली में हुई गड़बड़ी को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके चलते उप पंजीयक संज्ञान में लेते हुए धान खरीदी केंद्र प्रभारी शंकर लाल वर्मा और भरत वर्मा को धान खरीदी कार्य से तत्काल हटाने एवं सेवा से पृथक करने का आदेश किया जारी ।
इस संबंध में उप पंजीयक सहकारी संस्था सुरेन्द्र गौड़ ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित शिकारीकेशली के उपार्जन केन्द्र में 23 नवंबर को धान परिवहन में अनियमितता के संबंध जानकारी मिली। जिस पर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड सिमगा व ं शाखा पर्यवेक्षक, शाखा भटभेरा के द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन के संक्षिप्त निष्कर्ष अनुसार धान खरीदी में 23 नवंबर को राहुल राइस मिल खोखली को डीओ क्रमांक डीओ
2022115201239 के विरुद्ध मोटा धान 180 क्विंटल (450 कट्टा धान) के बदले नियम विपरीत सरना धान 180 क्विंटल (450 कट्टा) धान गाड़ी क्रमांक सीजी 04 जेसी 3723 में धान खरीदी प्रभारी शंकरलाल वर्मा के निर्देशानुसार हमाल समूहों के द्वारा लोडिंग किया जाना प्रतिवेदित किया गया। साथ ही धान खरीदी केन्द्र में 22 नवम्बर 2022 को उपार्जन केन्द्र शिकारी केशली में कृषकों का मोटा किस्म धान को धान खरीदी नीति व नियम के विपरीत सरना किस्म की धान में लेखा व ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए धान खरीदी केन्द्र प्रभारी शंकरलाल वर्मा व कम्प्यूटर ऑपरेटर भरत वर्मा को संयुक्त रूप से जिम्मेदार होने का लेख कर धान खरीदी प्रभारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध छग् सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के उपबंधों के अधीन जारी कर्मचारी सेवानियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अनुशंसा की गई है।