अनुभव के आधार पर अंक नहीं देने पर हाईकोर्ट में लगाई याचिका हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स का एक पद सुरक्षित रखने का दिया आदेश,संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को किया जवाब तलब

बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुभव के अंक नहीं देने पर चयन से प्रभावित एक याचिकाकर्ता के मामले में सुनवाई करते हुए स्टाफ नर्स का एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है साथ ही संचालक स्वास्थ्य सेवाएं से जवाब तलब किया है।याचिकाकर्ता दामिनी साहू ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर बताया था कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने स्टाफ नर्स की 559 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था.. इसके अनुसार चयन के लिए 1 साल के अनुभव का 3 अंक दिए जाने का प्रावधान था याचिकाकर्ता ने भी इस परीक्षा में भाग लिया। प्राविधिक चयन सूची जारी की गई। लेकिन याचिकाकर्ता को अनुभव के अंक नहीं दिए गए इस पर याचिकाकर्ता ने दावा आपत्ति में बताया कि उसने 4 वर्ष स्टाफ नर्स के रूप में कार्य किया है उसे सीएमएचओ राजनंदगांव द्वारा 4 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया गया है.. लेकिन चयन परीक्षा में उसे अनुभव के अंक नहीं दिए गए थे इस वजह से हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के मामले में सुनवाई करते हुए स्टाफ नर्स का एक पद रिक्त रखने के लिए संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को आदेश दिया है।

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