दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने वाले सास और पति मस्तूरी पुलिस के गिरफ्त में.. पीड़िता को दहेज के नाम पर पिछले 6 महीने से किया जा रहा था परेशान..

ईशा प्रवीण निवासी ग्राम दर्रीघाट थाना मस्तूरी प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई कि.. उसका विवाह दिसंबर 2019 में रायगढ़ इंदिरा नगर निवासी मुस्ताक शेख से हुआ था विवाह के कुछ समय तक उसका पति शेख मुस्ताक उसे घर पर अच्छे से रखा परंतु समय बीतने के साथ ही उसके पति एवं सास नसीमा शेख के द्वारा दहेज के नाम पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा तथा बेवजह लड़ाई झगड़ा कर परेशान करने लगे साथ ही दहेज के तौर पर एक मोटरसाइकिल और सोने के आभूषण की मांग की जाने लगी कुछ समय तक पीड़िता इस परेशानी को नजरअंदाज करती रही परंतु जब प्रताड़ना बढ़ गई तो वह अपने घर वालों को सूचना दी पीड़िता के घर वाले तथा ससुराल पक्ष की सामाजिक बैठक भी हुई परंतु बात नहीं बनी परेशान होकर पीड़िता के द्वारा मस्तूरी थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया.. मस्तूरी पुलिस के द्वारा मामले में अपराध क्रमांक 377 /2020 धारा 498 a तथा 34 भारतीय दंड संहिता कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया.. प्रकरण महिला से संबंधित होने के कारण संवेदनशील था थाना प्रभारी मस्तूरी के द्वारा तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय ध्रुव तथा उप पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडे को तत्काल देखकर तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी मस्तूरी फैजूल शाह के द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया उप पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों के निवास इंदिरानगर थाना कोतवाली जिला रायगढ़ पर रेड कार्रवाई करते हुए आरोपी मुस्ताक शेख उसकी माता नसीमा शेख को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड पर प्रस्तुत किया गया..

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