जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कोटवारी जमीन के अवैध बिक्री का लिया संज्ञान, कोटवार हुआ बर्खास्त
बिलासपुर–कोटवारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में सरपंच की शिकयत पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए कोटवार को बर्खास्त कर दिया गया। ग्राम सेमरताल के सरपंच द्वारा जिला कलेक्टर बिलासपुर अवनीश कुमार शरण को लिखित में यह सूचना दी गई थी कि सेमरताल का कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी ने ग्राम सेमरताल महल नंबर 1 के खसरा नंबर 532 एवं 553 की कोटवारी भूमि को छलपूर्वक विक्रय किया है जबकि शासन के निर्देशानुसार कोटवारी भूमि के विक्रय पर प्रतिबंध है।
उक्त सूचना प्राप्त होते ही अनुविभागीय अधिकारी पीयूष तिवारी के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार बिलासपुर राहुल शर्मा ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कि तथा जांच में यह पाया गया कि सेमरताल महल नंबर 1 के खसरा नंबर 532 एवं 553 की कोटवारी भूमि को अवैध तरीके से कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी द्वारा विक्रय किया है,
जांच में ग्राम कोटवार सेमरताल को कारण बताओं नोटिस जारी कर उसका जवाब भी प्राप्त किया गया ।जवाब संतुष्टि जनक नहीं होने तथा ग्राम कोटवार की कोटवारी भूमि का अवैध विक्रय किए जाने पर कोटवार की संदिग्ध भूमिका होने पर कोटवार को सेवा से बर्खास्त किया गया। तथा पुनः ग्राम नौकर भूमि खसरा नंबर 532 एवं 533 को शासन के पक्ष में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया।
वर्तमान में जिला कलेक्टर बिलासपुर अवनीश कुमार शरण ने अपने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक ग्राम के कोटवारी भूमि की जांच की जाए और अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है कि किसी भी ग्राम में अवैध तरीके से कोटवारी भूमि का क्रय विक्रय किया गया है तो उस पर संज्ञान लेकर उसकी जांच की जाए तथा विधिवत कार्यवाही की जाए।