जमीन के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरिफ्तार
बिलासपुर– जमीन बिक्री करने का सौदा कर रकम लेकर रजिस्ट्री नही करने तथा बयाना की रकम वापस नही कर धोखाधडी करने वाले को आरोपी सरकंडा पुलिस ने गिरिफ्तार कर हिरासत में ले लिया है।सरकंडा पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मोतीलाल थारवानी निवासी हेमूनगर नगर तोरवा द्वारा आरोपी राम गोपाल धुरी के विरूद्ध ग्राम मोपका में स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 15 / 143, 15 / 30, 15 / 31, 15 / 32, 15 / 34, 15 / 5 एवं ग्राम लिंगियाडीह में स्थित भूमि खसरा नंबर 15 / 117, 15 / 122 कुल रकबा 3.70 एकड को बिकी करने का सौदा कुल 5 करोड 50 लाख रूपये में सौदा तय कर विभिन्न किस्तो में 5, 10,000रू प्राप्त कर अनुबंधित को किसी अन्य को बिक्री करने का प्रयास करने एवं रजिस्ट्री नही कराने तथा बयाना में दी गई रकम को वापस नही करने के संबंध में की गई शिकायत पर से थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1065/2022 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया । जिसकी सूचना जिले के उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर (भा.पु.से.), अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा पूजा कुमार को दी गई।
जिस पर तत्काल आरोपी की धरपकड कर गिरफतारी करने के निर्देश प्राप्त हुए जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा फैजुल होदा शाह के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी की लगातार पतासाजी की जाकर आरोपी राम गोपाल धुरी पिता बाबूलाल धुरी उम्र 46 साल साकिन डबरीपारा बबला पेट्रोल पंप के पीछे चांटीडीह थाना सरकंडा बिलासपुर छ.ग. को पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह, प्र. आर. अरविंद सिंह, आरक्षक देवसहाय
जायसवाल, रवि यादव का विशेष योगदान रहा।