व्यापारी की गाड़ी से उठाईगिरी के मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरिफ्तार
बिलासपुर–बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार विहार के एक व्यवसाई की गाड़ी से दो अज्ञात चोर उठाईगीरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। जिन्हे तारबहार पुलिस ने गिरिफ्तार कर हिरासत में ले लिया है।तारबाहार पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 22.09.22 को प्रार्थी राजकुमार गोविंदानी पिता दयालदास उम्र 56 वर्ष निवासी विनोबा नगर तारबाहर थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22.09.22 के रात्रि करीबन 09.30 बजे यह व्यपार विहार स्थित अपनी दुकान के सामने खडी अपनी स्कूटी में एक थैला लटकाकर दुकान बंद कर रहा था कि वापस आने पर स्कूटी में थैला नहीं था दो अज्ञात व्यक्ति थैला लेकर भाग रहे थे थैला में 3100 रू नगद व रसीद बुक था कि रिपोर्ट पर थाना तारबाहर में अपराध क्रमांक 211/22 धारा 379,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( शहर ) राजेन्द्र जायसवाल , नगर पुलिस अधीक्षक ( सिविल लाईन ) मंजूलता बाज द्वारा तत्काल तस्दीक एवं आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश देने पर थाना प्रभारी तारबाहर के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी कि मुखबीर सूचना पर यदुनंदन नगर तिफरा निवासी शुभम वाधवानी और अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया जो दोनों के द्वारा कर्ज अधिक हो जाने से अपराध करना स्वीकार किये । आरोपी शुभम वाधवानी व अपचारी बालक से चोरी हुए मशरूका में से 2000 रू नगद व रसीद बुक को जप्त किया गया।अपचारी बालक व आरोपी शुभम वाधवानी द्वारा अपराध करना पाये जाने से आज दिनांक 24.09.22 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक देवेश सिंह राठौर , प्रआर कार्तिक यादव आर किसन राय , सज्जू आली , मोह . अली राजेन्द्र कुमार , प्रहलाद जोशी का कार्य सराहनीय रहा है ।