प्रहार–नशे के अवैध कारोबार से बनाई संपत्ति को सफेमा कोर्ट ने जारी किया फ्रिंजिंग आदेश…… मुख्य नशा तस्कर सरगना गिन्नी जांगडे कि 35 लाख से अधिक कि संपत्ति हुई जप्त…..एनडीपीएस एक्ट 1985 केधारा 68F में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ की गई कार्रवाई.….
बिलासपुर–नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में एक और सफलता पुलिस को मिली।जहां पर बिलासपुर पुलिस की एंड टू एंड आर्थिक विवेचना के तहत नशा तस्करो के खिलाफ आर्थिक रूप से अर्जित की गई संपतियों को जप्त करने के लिए इनकी आर्थिक कमर तोड़ने का एक प्रयास किया गया था।जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी।इस मामले में नशे से कमाई गई संपतियों पर सफेमा कोर्ट ने मुहर लगाते हुए इनकी संपतियों को सीज करने का आदेश जारी किया।
जानकारी के अनुसार प्रकरण की मुख्य आरोपीयां गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी नशीली दवाइयों से मोटी रकम अर्जीत कर रही थी।जिसकी जाॅच पुलिस के द्वारा की गई जिसमें उसके बैंक अकाउंट को पिछले करोडो का लेन-देन करते पाया गया। स्त्रोत पता करने पर पता चला की इसका कोई अन्य व्यायसाय नहीं है जिसकी जनकारी ली गई तथा आरोपी गोदावरी जागडे के द्वारा सम्पति खरीदने की जानकरी राजस्व विभाग रजिस्ट्री कार्यालय से लिया गया।आरोपीयां गिन्नी जांगडे के द्वारा पिछले कई वर्षो से अवैध नशीली दवाई को बिक्री कर उक्त संपत्ति को संग्रहण किया गया था जिसके खिलाफ दिनांक 15-12-2024 को आरोपीयां के संपत्ति जप्त करने हेतु सफेमा कोर्ट मुम्बई को प्रतिवेदन जप्ती कार्यावाही हेतु भेजा गया था। जो सफेमा कोर्ट मुम्बई के द्वारा दिनांक 02-01-2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2) के तहत फ्रिजिंग आर्डर जारी किया गया है।