घुमंतू मवेशियों को पकड़ने रात में निगम ने चलाया विशेष अभियान,120 मवेशियों को रहंगी गोठान में शिफ्ट किया गया हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए 198 मवेशियों को गोठान शिफ्ट किया गया है अब तक 2700 से अधिक मवेशियों को सड़क से हटाकर शिफ्ट किया गया

बिलासपुर-सड़क और खुलें में घूमने वाले मवेशियों को पकड़ने बुधवार की रात नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान हाईकोर्ट मार्ग और शहर के अन्य हिस्सों से रात में 120 मवेशियों को सड़क से पकड़कर रहंगी गोठान में शिफ्ट किया गया। विदित है की निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत के निर्देश पर नगर निगम द्वारा सड़क को मवेशी मुक्त बनाने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत रात में भी विशेष अभियान का आगाज किया गया है।

मवेशी मालिकों से अपने पालतू जानवरों को बाहर नहीं छोड़ें इसके लिए भी समझाइश दी जा रही है। सड़को पर दिखने वाले मवेशियों को पकड़ने के बाद शहरी समेत ग्रामीण गोठान ले जाया जा रहा है। वहीं पिछले सवा महीने से अधिक समय में नगर निगम की टीम द्वारा लगभग 2700 से अधिक अवारा मवेशियों को सड़क से हटाकर पकड़ा गया है।रात के अंधेरे में भी मवेशी और राहगीर दोनों सुरक्षित रहें इसके लिए पकड़े जा रहें मवेशियों के गले में निगम कर्मियों द्वारा रेडियम पट्टी बांधा जा रहा है। निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत के निर्देश पर सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी है।

कंट्रोल सेंटर में शिकायतों का शत प्रतिशत निराकरण,198 मवेशियों को पकड़ा गया

बरसात के मौसम में सड़क और खुले क्षेत्र में मवेशियों के जमावड़े के निराकरण के लिए निगम द्वारा बनाए गए कंट्रोल सेंटर में पिछले एक सप्ताह में 102 शिकायतें मिली,जिसका शत प्रतिशत निराकरण करते हुए 198 अवारा मवेशियों को पकड़ा गया है।मवेशियों की शिकायत के लिए विकास भवन में कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया है। जिसका हेल्पलाइन नंबर 07752471224 जारी किया गया है।सड़क पर मवेशी दिखने पर इस नंबर पर काॅल करने से टीम द्वारा मवेशियों को पकड़ा जा रहा है।

खुलें में जानवर छोड़े तो होगी कार्रवाई

ऐसे पशु मालिक जो अपने पशुधन को खुलें में छोड़ देते हैं उनके खिलाफ नगरीय निकाय अधिनियम 358 के अनुच्छेद 2 के तहत 500 रूपये जुर्माने का प्रावधान है। जिसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश निगम कमिश्नर ने दिए। इसके अलावा समझाइश और जुर्माने के बाद भी लगातार अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ आईपीसी के तहत

Related Articles

Back to top button