दो अलग-अलग चोरी के मामलों में मस्तूरी पुलिस ने 4 आरोपी समेत 113,000 की रकम की जप्त..
प्रार्थी सुभाष बंजारे पिता श्यामलाल बंजारे द्वारा मस्तूरी थाने में 19500 रुपये नगद रकम चोरी की प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई थी.. प्रार्थी द्वारा गांव के ही पवन गोयल पिता खिलावन गोयल पर चोरी का संदेह व्यक्त किया गया था.. घटना की सूचना बिलासपुर पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय ध्रुव तथा उप पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडेय को देकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर मस्तूरी पुलिस मामले की विवेचना प्रारम्भ किया गया.. इस दौरान पवन गोयल के द्वारा ही चोरी किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले जो चोरी की घटना कारित कर मौके से फरार हो गया था.. इस दौरान पुलिस टीम द्वारा पतासाजी कर आरोपी पवन गोयल को गिरफ्तार किया गया.. जिसने पूछताछ में बताया कि.. उसके द्वारा चोरी की घटना कारित की गई है और नगद रकम में से आधा पैसा खर्च कर चुका है तथा उसके बाद नगद रकम ₹9000 बची हुई है जिसे पुलिस टीम द्वारा जब्त किया गया..
इसी तरह दूसरे प्रकरण में मस्तूरी पुलिस के द्वारा रात्रि पेट्रोलिंग की जा रही थी इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में गटोरा रोड में एक ऑटो आती हुई दिखाई दी जिसे रोककर पेट्रोलिंग टीम के द्वारा आटो सवार तीनो व्यक्ति क्रमशः अजय केवट, श्यामू प्रजापति तथा रोशन बघेल से पूछताछ किया गया पूछताछ के दौरान उन लोग की गतिविधियां संदिग्ध लगी तब ऑटो के कवर को खुलवा कर देखा गया तो पीछे की ओर 16 नग सेंट्रिंग प्लेट रखे गए थे जिसे पन्नी से छिपा कर रखा गया था.. जब पुलिस टीम ने सख्ती से पूछताछ की तो वह लोग गतोरा के एक निर्माणाधीन सुने मकान से उक्त सेंट्रिंग प्लेट को चोरी करना बताएं पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित किये ऑटो चालक तथा उसके दोनों साथियों को हिरासत में लिया गया तथा उनके कब्जे से 16 नग सेंटरिंग प्लेट जिसकी कीमत ₹24000 तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त एक नग ऑटो कीमत लगभग ₹80000 दोनों संपत्तियों को जप्त किया गया.. तथा आरोपियों के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 04/2020 धारा 41-1-4 दंड प्रक्रिया संहिता तथा 379 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही किया गया.. कुल 2 प्रकरण में मस्तूरी पुलिस के द्वारा चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से ₹113000 की संपत्ति जप्त की गई..