वफ्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा मामला उच्चन्यायालय ने संपति का मामला बताकर ट्रिब्यूनल में जाने को कहा

बिलासपुर-गरीब लोगों के लिए निर्धारित वक्फ की 27 एकड़ जमीन पर निजी लोगों द्वारा कब्जा करने के मामले में मुस्लिम कमेटी ने जनहित याचिका पेश की है। इस पर आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसे अन्य सम्बन्धित ट्रिब्यूनल में ले जाने के निर्देश दिया है।

जानकारी दें कि सरगांव में मुस्लिम समाज के गरीब तबके के विकास के लिए गठित वक्फ बोर्ड की 27 एकड़ जमीन है। इस पर कुछ निजी लोगों ने कब्जा कर लिया है। कमेटी की शिकायत पर वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जमीन का नामांतरण कब्जाधारियों के पक्ष में नहीं करने कहा था। इसके बाद भी जमीन कब्जाधारियों के नाम पर नामांतरित कर दी गई है।इससे परेशान मुस्लिम जमात कमेटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि इस प्रकरण पर कार्रवाई के लिए वक्फ बोर्ड को पत्र लिखे जाने पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात से क्षुब्ध होकर कमेटी ने कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार व कब्जाधारियों को पक्षकार बनाकर जनहित याचिका पेश की है। इस याचिका में कार्रवाई का अधिकार रखने वाले वक्फ बोर्ड को कार्रवाई के लिए निर्देशित करने और कब्जा हटाने की मांग हाईकोर्ट से की गई। बुधवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस की डीबी में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह सम्पत्ति से सम्बन्धित मामला है जिसे किसी अन्य ट्रिब्यूनल जैसे सिविल कोर्ट आदि में ले जाया जाना चाहिए।

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