कृषि विभाग के अधिकारियों ने मस्तूरी विकासखंड में स्थित कृषि केन्द्रों एवं उर्वरक दुकानों का किया औचक निरीक्षण.. अनियमितता पाये जाने पर दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस..
उप संचालक कृषि बिलासपुर ने बताया कि.. जिले के मस्तूरी विकासखंड में प्राईवेट कृषि केन्द्रों में कीटनाशकों एवं उर्वरकों को अधिक मूल्य में विक्रय करने, क्रेताओं को केश/क्रेडिट मेमो अथवा रसीद न होना तथा कीटनाशकों एवं उर्वरकों के भण्डारण संबंधी नियमों के पालन न करने के संबंध में लगातार मैदानी अमलों से एवं कृषकों से शिकायत प्राप्त हो रही थी.. जिसकी जांच के लिये निरीक्षण किया गया है.. निरीक्षण में पाया गया कि कीटनाशक विक्रय करने वाले कृषि केन्द्रों जैसे कृषि स्वास्थ्य केन्द्र मल्हार, देवांगन कृषि केन्द्र मल्हार, कैवत्र्य कृषि केन्द्र मल्हार, राय कृषि केन्द्र मल्हार के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कीटनाशी अधिनियम 1985 के तहत सूचना बोर्ड पर स्टाक तथा निर्धारित विक्रय दर का प्रदर्शन नहीं किया गया था साथ ही क्रेताओं को केश/क्रेडिट मेमो जारी नहीं किया जा रहा था एवं विहित अभिलेखों, स्टाक पंजी का भी रखरखाव एवं संधारण नहीं किया जा रहा था.. कीटनाशक एवं उर्वरक निरीक्षक के.एन.साहू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा उर्वरक विक्रय करने वाले कृषि केन्द्रों जैसे गुप्ता खाद भण्डार मल्हार एवं गुरूनानक जनरल स्टोर्स मस्तूरी का भी औचक निरीक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि उक्त दुकानों के संचालकों द्वारा नियमित रूप से उर्वरक नियंत्रण आदेश 85 के अंतर्गत नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन एवं उर्वरक भण्डार एवं वितरण की जानकारी प्रेषित नहीं की जा रही थी एवं भण्डारण संबंधी उर्वरकों का स्टेकिंग नहीं किया जा रहा था.. इस संबंध में उक्त कृषि केन्द्र संचालकों एवं उर्वरक विक्रेताओं को कीटनाशी अधिनियम 1968 के नियंत्रण आदेश 1985 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है.. जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने के अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी..