रिसाली निगम में बड़ा एक्शन….. तोड़फोड़, बंधक बनाने और शासकीय कार्य में बाधा के आरोप साबित…..पार्षद विनय नेताम बर्खास्त…..

बिलासपुर /दुर्ग- नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 16 बी.आर.पी. कॉलोनी के पार्षद विनय नेताम को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने 29 मई 2026 को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1996 की धारा 19(1)(अ) के तहत यह न्यायालयीन आदेश जारी किया। आदेश में पार्षद पर लगे शासकीय कार्य में बाधा, तोड़फोड़, अभद्र व्यवहार और अधिकारियों को बंधक बनाने जैसे गंभीर आरोपों को प्रमाणित माना गया है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बाद शुरू हुआ था। निगम आयुक्त ने 19 मार्च 2026 को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए पार्षद विनय नेताम को पद से हटाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के जवाब, दस्तावेज, साक्ष्य और तर्कों का गहन परीक्षण किया गया।
जांच में यह तथ्य सामने आए कि पार्षद विनय नेताम ने निगम मुख्यालय परिसर स्थित आधार कक्ष में जबरन प्रवेश कर तोड़फोड़ की, जिससे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा उन पर निगम कार्यालय में अनावश्यक दबाव बनाने, अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा कार्यालयीन समय में आयुक्त कक्ष सहित अन्य अधिकारियों के कक्षों को बंद कर उन्हें बंधक बनाने का आरोप भी सिद्ध हुआ।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पार्षद के इस कृत्य से आम नागरिकों को निगम अधिकारियों से मिलने में परेशानी हुई और कार्यालयीन कार्य बाधित हुआ। संभाग आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि ऐसे परिस्थितियों में विनय नेताम का पार्षद पद पर बने रहना नगर निगम और सार्वजनिक हित में उचित नहीं है।
प्रमाणित आरोपों और उपलब्ध विधिक तथ्यों के आधार पर संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने विनय नेताम को पार्षद पद से हटाने का अंतिम आदेश जारी कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद रिसाली नगर निगम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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